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अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से जरूरतमंद पात्र को मिलती है वित्तीय सहायता

झज्जर (विज्ञप्ति) अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पात्र लोगों की सहायता के लिए क

By JagranEdited By: Published: Fri, 01 Jul 2022 05:59 PM (IST)Updated: Fri, 01 Jul 2022 05:59 PM (IST)
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से जरूरतमंद पात्र को मिलती है वित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से जरूरतमंद पात्र को मिलती है वित्तीय सहायता

झज्जर, (विज्ञप्ति): अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से पात्र लोगों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का पात्र व्यक्ति लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। लोगों की भलाई की सोच को मूर्त रूप देते हुए सरकार की ओर से हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। निगम की ओर से चलाई जा रही इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों के सदस्यों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आजीविका साधन उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को बेहतर करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा बैंक के सहयोग से अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। पात्र परिवारों को विभिन्न योजनाओं जैसे पशुपालन, हथकरघा, किरयाने की दुकान, कपड़े की दुकान, ई रिक्शा/साइकिल मरम्मत की दुकान, बैंड पार्टी, आटा चक्की, दरी बनाना, चमड़ा और चमड़े के कार्य, फोटोग्राफी तथा ई रिक्शा इत्यादि के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। निगम द्वारा कुल योजना लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में (अनुदान की अधिकतम राशि दस हजार रुपये है), दस प्रतिशत सीमांत धन के रूप में और शेष बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। सीमांत धन चार प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जाता है, जिसकी वसूली साढ़े पांच वर्षों में छमाही बराबर किश्तों में की जाती है।

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