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नियम-134 ए के तहत अभिभावकों को मिल सकती है सोमवार तक राहत

जागरण संवाददाता झज्जर नियम- 134 ए के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी निजी स्कूलों में

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 May 2019 12:16 AM (IST)Updated: Sun, 05 May 2019 12:16 AM (IST)
नियम-134 ए के तहत अभिभावकों को मिल सकती है सोमवार तक राहत
नियम-134 ए के तहत अभिभावकों को मिल सकती है सोमवार तक राहत

जागरण संवाददाता, झज्जर: नियम- 134 ए के तहत परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी निजी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अभिभावकों को काफी मशकक्त करनी पड़ रही है। लंबी दाखिला प्रक्रिया से पहले ही परेशान हो रहे अभिभावकों को अब अपने बच्चों की पढ़ाई की चिता सताने लगी है। अभिभावक मनोज का कहना है कि एक माह से अधिक समय हो चुका है। लेकिन अभी उनके बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में जो सिलेबस स्कूलों में करवाया जा चुका है। उन्हें बच्चे कैसे कवर करेंगे। निजी स्कूल संचालक कभी वार्षिक स्कूल तो कभी ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं देने की बात कह रहे है। विभाग को शिकायत करने के बाद विभागीय स्तर पर सोमवार तक व्यवस्था बनाए जाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसे में सोमवार को भी व्यवस्था नहीं बनती है तो कैसे पढ़ाई शुरू होगी। इसी बात की चिता हो रही है।

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उल्लेखनीय है कि नियम 134ए की परीक्षा के तहत उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देने में निजी स्कूल संचालक आनाकानी कर रहे है। निजी स्कूल संचालक विभाग से पहले उनके तीन वर्ष का बकाया भुगतान करने की बात कह रहे है। विभाग और स्कूल संचालकों की आपसी खींचतान का खामियाजा अभिभावकों और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दाखिला नहीं होने से परेशान अभिभावक जहां बीईओ और डीईओ कार्यालय के चक्कर लगाकर थक चुके है। वहीं एक दफा जाम लगाकर भी अपनी नाराजगी जता चुके है। विभागीय स्तर पर दो दिनों के भीतर यानि सोमवार तक बच्चों का एडमिशन करवाने का आश्वासन दिया गया है।

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