जिलाधीश ने किए लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी
जागरण संवाददाता झज्जर जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने लोक सभा आम चुनाव के दौरान जिला में
जागरण संवाददाता, झज्जर: जिलाधीश एवं उपायुक्त संजय जून ने लोक सभा आम चुनाव के दौरान जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने के आदेश दिए हैं। जारी आदेशों में जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का प्रयोग करते हुए सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत अपने हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। यह हथियार चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जमा रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत वापस लिए जा सकेंगे। यह आदेश पुलिस और ड्यूटी पर तैनात जनसेवकों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।