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शादी के लिए डीसी से लेनी होगी अनुमति, समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे 50 से ज्यादा आदमी

कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन पार्ट चार में प्रशासन ने शादी समारोह करने की अनुमति भी दे दी है। मगर शादी समारोह का आयोजन करने के लिए संबंधित लोगों को डीसी से अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 06:15 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 06:15 AM (IST)
शादी के लिए डीसी से लेनी होगी अनुमति, समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे 50 से ज्यादा आदमी
शादी के लिए डीसी से लेनी होगी अनुमति, समारोह में भाग नहीं ले सकेंगे 50 से ज्यादा आदमी

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़ : कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन पार्ट चार में प्रशासन ने शादी समारोह करने की अनुमति भी दे दी है। मगर शादी समारोह का आयोजन करने के लिए संबंधित लोगों को डीसी से अनुमति लेनी होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे।

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शादी की अनुमति लेने के लिए समारोह में भाग लेने वाले हर मेहमान की मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट प्रशासन को देनी होगी। साथ ही समारोह में भाग लेने वाले हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड होना जरूरी है। दरअसल, 22 मार्च को जनता क‌र्फ्यू लगा था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में शादी समारोह पर रोक लगा दी गई थी। बहादुरगढ़ में 300 से ज्यादा शादियां टल गई थीं। कुछ लोगों ने खुद भी सतर्कता बरतते हुए अपने आप शादी समारोह टाल दिया था। हालांकि इक्का-दुक्का लोगों ने दो-तीन लोगों के साथ शादी समारोह का आयोजन किया था। मगर अब लॉकडाउन चार में सरकार की ओर से बाजार खोलने के साथ-साथ यातायात भी चालू कर दिया है। ऐसे में सरकार ने शुक्रवार को शादी समारोह का आयोजन करने की अनुमति भी दे दी है, मगर इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिग प्रोसिजर के तहत समारोह का आयोजन करना होगा और समारोह की डीसी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। नगर परिषद के सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि शादी समारोह खुले स्थान पर करना होगा। सेंट्रल एसी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। समारोह स्थल के एंट्री प्वाइंट पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। शादी में आने वाले सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी लोगों को थर्मल स्कैनिग होगी। अगर किसी को कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उसकी तुरंत जांच करवानी होगी। शादी में थूकने पर पाबंदी होगी। शराब, पान, तंबाकू आदि का सेवन भी निषेध रहेगा। शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। समारोह स्थल की निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति होगी। कंटेनमेंट जोन से कोई भी व्यक्ति शादी समारोह में भाग नहीं ले सकेगा। मिठाइयों की दुकान व सैलून के लिए भी जारी किए दिशा-निर्देश

नगर परिषद के सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि शादी समारोह के साथ-साथ सरकार ने हेयर कटिग सैलून, बार्बर शॉप व मिठाइयों की दुकानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मिठाई की दुकानों में कोई भी ग्राहक बैठ नहीं सकेगा। सैनिटाइजर का प्रयोग इंट्री प्वाइंट पर करना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य है। सैलून पर भी खांसी, जुकाम व बुखार से पीड़ित व्यक्ति को दुकान के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। टोकन सिस्टम से सैलून पर इंट्री दी जाए। सभी उपकरणों को लाइजोल से सैनिटाइज किए जाएं। इसके अलावा कई अन्य दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।


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