हरियाणा के झज्जर में नाबालिग छात्र के यौन शोषण में शिक्षक को उम्रकैद, 11 साल बाद आया फैसला
झज्जर में एक आवासीय संस्थान के पूर्व शिक्षक को नाबालिग छात्र के यौन शोषण के 11 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

झज्जर में नाबालिग छात्र के यौन शोषण में शिक्षक को उम्रकैद (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
नाबालिग छात्र के यौन शोषण मामले में शिक्षक दोषी करार।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
जागरण संवाददाता, झज्जर। क्षेत्र के एक नामी आवासीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र का यौन शोषण करने के 11 साल पुराने मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत) मोना सिंह ने संस्थान के तत्कालीन शिक्षक को दोषी ठहराते हुए धारा 377 आइपीसी के तहत उम्रकैद (आजीवन कठोर कारावास) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कैद भुगतनी होगी।
2015 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मामला मई 2015 का है। संस्थान में नौंवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने तत्कालीन शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायत के अनुसार, आरोपित काफी समय से छात्र का यौन शोषण कर रहा था और किसी को भी बताने पर परीक्षा में फेल करने व संस्थान से निकलवाने की धमकी देता था।
पीड़ित छात्र ने जब स्वजन को आपबीती बताई, तो उन्होंने बाल कल्याण समिति और कानूनी सलाहकारों की मौजूदगी में शहर थाना झज्जर में शिकायत देते हुए मामला दर्ज करवाया था।
