हरियाणा SIR: 30 सितंबर तक दर्ज कराएं दावे-आपत्तियां, 6 नवंबर को होगा अंतिम प्रकाशन
झज्जर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है, जिसका उद्देश्य सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाना है।

हरियामा में एसआईआर जारी (फाइल फोटो)
HighLights
मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य सुचारू रूप से जारी है
दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को किया जाएगा
जागरण संवाददाता, झज्जर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में एसआईआर-2026 के तहत मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खंगवाल ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना तथा अपात्र व स्थानांतरित नामों को हटाकर सूची को पूरी तरह शुद्ध एवं अद्यतन बनाना है।
डीसी ने जानकारी दी कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार नागरिक 30 सितंबर तक अपने दावे एवं आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इन आवेदनों का निपटारा 28 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उन्होंने पात्र युवाओं से नया वोट बनवाने के लिए तुरंत फॉर्म-6 भरकर आवेदन करने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण के संशोधन के लिए फॉर्म-8 और मृत या अपात्र मतदाताओं का नाम कटवाने हेतु फॉर्म-7 का प्रयोग किया जा सकता है। नागरिक सहायता के लिए बीएलओ, ईआरओ, एईआरओ अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें। डीसी ने स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की।
6 नवंबर को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान से संबंधित दावे एवं आपत्तियों को दर्ज करने के लिए अब केवल एक दिन ही बचा है। मतदाताओं को मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच करने तथा आवश्यक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए 30 सितंबर तक का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसी समयावधि तक एसआइआर के तहत जारी किए गए नोटिस का भी निपटान किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर 2026 को किया जाएगा।
उन्होंने जिला के सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाते हुए मतदाता सूची में अपना नाम एवं अन्य विवरण अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है अथवा नाम, पता, आयु या अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो तुरंत संबंधित दावा अथवा आपत्ति दर्ज करवाएं। स्वच्छ, शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है। इसलिए सभी पात्र नागरिक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।
