हरियाणा में 2651 राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन शुरू, महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 2,651 उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए ...और पढ़ें

राशन डिपो के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं (फाइल फोटो)
HighLights
हरियाणा में 2651 राशन डिपो लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित।
महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान।
स्वरोजगार के अवसर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत होगी।
जागरण संवाददाता, झज्जर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 2,651 रिक्त उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के लाइसेंस जारी करने के लिए आनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 10 नवंबर, 2026 तक किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि नए राशन डिपो आवंटित होने से उन पात्र परिवारों को सुविधा मिलेगी, जिन्हें राशन लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। इस पहल से पात्र युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सेवाएं जमीनी स्तर पर मजबूत होंगी।
डीएफएससी आदित्य कौशिक ने बताया कि लाइसेंस के लिए हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन से पहले दिशा-निर्देशों, प्रक्रिया और पात्रता शर्तों का अध्ययन करने की अपील की गई है। रिक्त राशन डिपुओं का जिलावार और ग्रामवार विवरण तथा आवेदन संबंधी जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है।उन्होंने पात्र आवेदकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं से अंतिम तिथि तक आवेदन कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में भागीदारी की अपील की।
