पॉलीथिन व डिस्पोजल सामान के विक्रेताओं पर नगर परिषद ने फिर से कार्रवाई शुरू की चार दुकानदारों के काटे चालान, 22 किलो सामान जब्त
पॉलीथिन व प्लास्टिक डिस्पोजल के अन्य सामान विक्रेताओं पर नगर परिषद ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। नप के अधिकारियों ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर सब्जी मंडी में चार विक्रेताओं के यहां पर छापामार कर उनके यहां से 22 किलो से ज्यादा पॉलीथिन व प्लास्टिक का अन्य सामान जब्त किया है। साथ ही विक्रेताओं के चालान भी किए हैं। सभी विक्रेताओं पर पालीथिन व प्लास्टिक के सामान की बिक्री करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। नगर परिषद की इस कार्रवाई का विक्रेताओं ने विरोध भी किया लेकिन
जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़: पॉलीथिन व प्लास्टिक डिस्पोजल के अन्य सामान विक्रेताओं पर नगर परिषद ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। नप के अधिकारियों ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर सब्जी मंडी में चार विक्रेताओं के यहां पर छापामार कर उनके यहां से 22 किलो से ज्यादा पॉलीथिन व प्लास्टिक का अन्य सामान जब्त किया है। साथ ही विक्रेताओं के चालान भी किए हैं। सभी विक्रेताओं पर पालीथिन व प्लास्टिक के सामान की बिक्री करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। नगर परिषद की इस कार्रवाई का विक्रेताओं ने विरोध भी किया लेकिन नप के अमले को देखकर उनका विरोध किसी काम न आ सका। नप ने चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी पॉलीथिन व प्लास्टिक के बैन सामान को रखा या उसकी बिक्री की तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पॉलीथिन का प्रयोग करने वालों के चालान किए जाएंगे। एनजीटी के निर्देश पर पॉलीथिन को लेकर नप की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है।
दरअसल, गत जनवरी 2019 में ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल ने भी पॉलीथिन का प्रयोग करने वालों के चालान करने के निर्देश दिए थे। अब एनजीटी भी पॉलीथिन के प्रयोग को लेकर सख्त हो गई है। गत दो अक्टूबर के बाद तो सिगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर रोक ही लग गई है। इसी सिलसिले में नप के सचिव मुकेश कुमार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ शशि भूषण, नप के मुख्य सफाई निरीक्षक बलबीर सिंह, सफाई निरीक्षक सुनील और भवन निरीक्षक विवेक जैन व अन्य कर्मचारियों के नेतृत्व में एक टीम ने सोमवार दोपहर को शहर की सब्जी मंडी में छापामार कार्रवाई की। मंडी में दक्ष, बंसल, गुरु कृपा व बालाजी डिस्पोजल स्टोर पर छापामार कर यहां से 22 किलोग्राम से भी ज्यादा पॉलीथिन व प्लास्टिक का अन्य सामान जब्त कर लिया। इन चारों दुकानदारों के पांच-पांच हजार के चालान भी कर दिए।
प्लास्टिक के बैन सामान की बिक्री करने व स्टॉक करने पर यह है जुर्माने का प्रावधान:
पालीथिन जुर्माना
100 ग्राम तक 500
101 से 500 ग्राम तक 1500
501 ग्राम से 1 किलो तक 3000
1 किलो से 5 किलो तक 10000
5 किलो से 10 किलो तक 20000
10 किलो अधिक 25000 वर्जन..
पॉलीथिन व प्लास्टिक से तैयार कई तरह के सामान पर सरकार ने रोक लगा रखी है। मगर दुकानदार बार-बार चेतावनी देने के बाद भी इसकी बिक्री कर रहे हैं। एनजीटी इसके बिल्कुल खिलाफ है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी के आदेशों की पालना करते हुए मंगलवार को सब्जी मंडी में चार दुकानदारों के चालान किए गए हैं। भविष्य में भी इस तरह के चालान किए जाते रहेंगे।
-----मुकेश कुमार, सचिव, नगर परिषद, बहादुरगढ़।