रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर रहेगी पाबंदी
जागरण संवाददाता झज्जर रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी
जागरण संवाददाता, झज्जर : रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर व डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि रात 10 बजे के बाद कोई डीजे या लाउडस्पीकर बजाता है तो कोई भी आमजन पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 100 पर सूचना दे सकता है। जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से मौका पर पहुंचकर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति रात 10 बजे से पहले तथा सुबह 6 बजे के बाद डीजे अथवा लाउडस्पीकर चलाना चाहता है तो इसके लिए उसे प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। अनुमति लेकर भी डीजे या लाउडस्पीकर नियम अनुसार निर्धारित की गई आवाज तक ही बजाया जा सकता है। जिससे कि ध्वनि प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो। सभी डीजे संचालक अपने डीजे वाहन पर एक पट्टिका/प्लेट लगाएंगे, जिस पर एसपी राजेश दुग्गल की तरफ से जारी की गई हिदायतें लिखी होंगी। जिनमें रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजाना कानूनन अपराध है, यदि किसी कार्यक्रम में 10:00 बजे के बाद डीजे बजते हुए पाया गया तो डीजे संचालक व डीजे बजवाने वाले, दोनों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। निर्धारित नियमों की पालना न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 5 वर्ष की कैद व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा हो सकती है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण एक्ट के अलावा भा.द.स. की धारा 268,290 के साथ साथ धारा 188 के तहत भी पुलिस कार्यवाही कर सकती है। आमजन के हित में पुलिस कप्तान ने उठाए कदम
विवाह शादियों में अथवा अन्य अवसर पर डी जे अथवा लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज व लापरवाही से की जाने वाली आतिशबाजी लोगों की परेशानी का कारण बनता है। दरअसल, झज्जर जिला में कुछ सामुदायिक केंद्र व मैरिज पैलेस आवासीय कालोनियों में स्थित है, जहां अक्सर शादी अथवा किसी अन्य समारोह के दौरान करकश आतिशबाजी, ऊंची ध्वनि में डीजे व लाउडस्पीकर के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। एक तरफ जहां विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं बीमार व हर आयु वर्ग के लोगो को किसी न किसी तरह से परेशानी होती है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली परेशानियों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी राजेश दुग्गल ने जिला के सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार निवारक कार्यवाही करने के निर्देश किए हैं। दिन में भी बिना अनुमति के ऊंची आवाज में डीजे बजाने के कारण ऊंची ध्वनि से होने वाली परेशानियों से आमजन को तुरंत राहत दिलाने तथा ऊंची आवाज में डीजे व लाउडस्पीकर चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।