नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
जागरण संवाददाता, झज्जर : मोबाइल टायलेट के खरीद और रखरखाव पर भारी भरकम राशि खर्च कर
जागरण संवाददाता, झज्जर : करीब दो वर्ष पूर्व बहादुरगढ़ क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित को एडीजे शशि चौहान की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रूपये का जुमा्रना लगाया है।
अभियोजन के अनुसार मासूम का पिता जब काम से अपने घर पर लौटा, तो 8 वर्षीय बेटी घर पर नहीं थी। पत्नी से पूछने पर पता चला कि बेटी बाहर खेलने गई है। काफी तलाश करने के बाद भी पता नहीं चल पाने की स्थिति में वह घर वापिस लौट आया। इसी दौरान कुछ समय के बाद ही रोते हुए मासूम भी अपने घर आ गई। जिसने बताया कि गली में खेलते समय पड़ौस में रहने वाला पुन्नी उसे चीज दिलाने के बहाने से एक स्कूल के पीछे झाड़ियों में ले गया। जहां पर उसने मुंह पर चुन्नी बांधते हुए गलत काम किया। किसी को बताने की सूरत में पिता को जान से मारने तक की धमकी दी गई। इधर, दर्ज हुए मामले में पुलिस के स्तर पर की गई जांच के बाद चल रही अदालती कार्रवाई में एडीजे शशि चौहान ने यहां आरोपित पुन्नी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।