पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करें अधिकारी
उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बि
जागरण संवाददाता, झज्जर : उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री तथा जलाने को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। जिला की राजस्व सीमा में पटाखों की बिक्री तथा जलाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के लिए प्रभारी अधिकारी होंगे। लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच पाएंगे,तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा, केवल ग्रीन और सेफ पटाखे ही बेचे जाएंगे। दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की छूट दी गई है, यानि केवल 2 घंटे ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की ओर से दिवाली के त्यौहार पर पटाखे जलाने के लिए स्थान चिह्नित कर आमजन को सूचित कर दिया जाएगा। चिन्हित स्थानों और निर्धारित समय सीमा में पर ही पटाखे जलाने की अनुमति दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी बैन लगा दिया गया है।