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कक्षा आठ तक के विद्यालयों में विद्यार्थी आगमन पर लगाई रोक : डीसी

- आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के दौरान लाभार्थियों को दिया जाएगा योजनाओं का पूर्ण लाभ

By JagranEdited By: Published: Tue, 13 Apr 2021 06:40 AM (IST)Updated: Tue, 13 Apr 2021 06:40 AM (IST)
कक्षा आठ तक के विद्यालयों में विद्यार्थी आगमन पर लगाई रोक : डीसी
कक्षा आठ तक के विद्यालयों में विद्यार्थी आगमन पर लगाई रोक : डीसी

- आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने के दौरान लाभार्थियों को दिया जाएगा योजनाओं का पूर्ण लाभ - निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत की जाएगी कार्रवाई

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जागरण संवाददाता, झज्जर :

जिला के पहली से आठवीं कक्षा तक के सरकारी व निजी विद्यालयों में कक्षाएं लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर बंद रखने के आदेश हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इधर, डीसी जितेंद्र कुमार ने 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग कोरोना महामारी से बचाव के लिए चलाए गए टीका उत्सव में भागीदार बनें। जिला भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शेड्यूल अनुसार टीका उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सिनेशन दी जा रही है। बॉक्स : जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए 30 अप्रैल तक पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल में कक्षाएं न लगाने के आदेश हैं केवल शिक्षकों को नियमित रूप से स्कूल में आना होगा। स्कूल में दाखिले, परीक्षा परिणाम तैयार करने तथा अन्य आवश्यक प्रशासकीय कार्यों के समय पर निपटान के लिए शिक्षकों को नियमों की अनुपालना करते हुए स्कूल में आना होगा। विद्यालयों में कोरोना वायरस से बचाव के सभी प्रबंध किए जाएंगे। शिक्षण तथा गैर-शिक्षक कर्मचारी मास्क व शारीरिक दूरी के नियम का पूर्ण अनुपालना करें। सैनिटाइजेशन, हाथों को धोने और स्वच्छता रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बॉक्स : जिलाधीश ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र तथा क्रेच भी 30 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि इस समय अवधि के दौरान केंद्रों को लॉकडाउन के समय की भांति चलाया जाए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वितरण कार्यक्रम जारी रखा जाए। विभागीय योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाए कितु इस दौरान एक समय में किसी भी केंद्र में 20 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई : जिलाधीश ने कहा कि विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमों की अनुपालना की जांच के लिए संबंधित एसडीएम की देखरेख में संयुक्त कमेटी नियमित रूप से उक्त केन्द्रों व विद्यालयों का निरीक्षण करेगी। यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत सेक्शन-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों, शिक्षकों तथा आम जनमानस का आह्वान किया कि वे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए एकजुट होकर प्रयास करते हुए पूर्ण सहयोग करें।


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