वोटर कार्ड के बिना भी डाल सकेंगे वोट, बस करना होगा इतना सा काम
प्रत्याशी मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर स्थापित कर सकेंगे अपना बूथ। सफेद रंग के साधारण कागज पर ही प्रकाशित की जा सकेंगी वोटर स्लिप। ये 11 अन्य पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट।
हिसार, जेएनएन। मतदान के लिए 21 अक्टूबर को यदि मतदाता के पास अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह अन्य 11 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। लेकिन मतदान के लिए उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में नहीं होगा, वे मतदान नहीं कर सकेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दिन सुबह 7 से सायं 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी।
इस अवधि के दौरान मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। मतदाता केवल फोटोयुक्त वोटर स्लिप के आधार पर मतदान नहीं कर सकता है। मतदान के लिए मतदाता का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में शामिल होना अनिवार्य है। मतदान केंद्र पर महिलाओं व पुरुषों की अलग-अलग लाइनें लगवाई जाएंगी तथा एक पुरुष के बाद दो महिलाओं को मतदान के लिए भेजा जाएगा।
इन पत्रों को दिखाकर डाल सकते हैं वोट
वोट डालने के लिए मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड (एपिक) दिखाकर मतदान कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है तो वह अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड में से कोई एक पहचान दिखाकर अपना वोट डाल सकता है।
पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर दूरी पर होगा पार्टियों का बूथ
कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक पार्टी पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी के भीतर अपना बूथ स्थापित नहीं कर सकेंगे। यदि किसी जगह एक से अधिक पोलिंग स्टेशन हैं तो उनके लिए उम्मीदवार या पार्टी को बाहर एक ही बूथ लगाना होगा। स्थापित किए जाने वाले बूथ में केवल एक मेज व दो कुॢसयां रखनी होंगी और प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छत्तरी या तिरपाल टांगी जा सकेगी, परन्तु बूथ को कनात से कवर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने के लिए लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा, जिसमें पोलिंग स्टेशनों के नंबर भी देने होंगे।
मतदाताओं को साधारण स्लिप ही जारी कर सकेंगे
प्रत्याशियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले बूथ पर मतदाताओं को साधारण वोटर स्लिप ही जारी की जा सकेगी। इन पर किसी प्रत्याशी अथवा पार्टी का नाम या चुनाव चिह्न प्रकाशित करवाना वर्जित है। वोटर स्लिप केवल सफेद कागज पर ही बनाई जा सकेंगी। प्रत्येक बूथ पर केवल एक बैनर लगाया जा सकता है।