अगस्त माह में डिपो पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3370 मीट्रिक टन गेहूं का होगा वितरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अगस्त माह में जिला के पात्र परिवारों को वितरित करने के लिए 3370.5 मीट्रिक टन गेहूं की एलोकेशन प्राप्त हुई है।
जेएनएन, हिसार : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत अगस्त माह में जिला के पात्र परिवारों को वितरित करने के लिए 3370.5 मीट्रिक टन गेहूं की एलोकेशन प्राप्त हुई है।
जिला खाद्यापूर्ति नियंत्रक सुभाष सिहाग ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार तथा प्राथमिक श्रेणी के परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं दी जाती है।
उन्होंने बताया कि अगस्त माह में पात्र परिवारों को गेहूं वितरण के लिए जिला को 3370.5 मीट्रिक टन गेहूं की एलोकेशन प्राप्त हुई है। एएएफएसओ कार्यालयों से प्राप्त रिकॉर्ड व ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड में दर्ज परिवारों को राशत वितरण किया जाएगा। खाद्यापूर्ति नियंत्रक सुभाष सिहाग ने कहा कि उपभोक्ताओं को राशन मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके लिए विशेष व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। ऑनलाइन राशन वितरण प्रणाली में भी और ज्यादा सरलीकरण किया जा रहा है। ऑनलाइन राशन वितरण से किसी तरह की धांधली नहीं हो पाएगी। वहीं ऑनलाइन राशन वितरण में कुछ तकनीकी दिक्कतें सामने जरूर आई हैं मगर इन्हें भी दुरूस्त कर लिया गया है। अभी भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत सामने आएगी तो उसका निवारण किया जाएगा।