सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, सामूहिक दुष्कर्म पीड़िताओं को मिलेंगे पांच से दस लाख रुपये
सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िताओं को पांच से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है।
हिसार [ललित मोहन]। सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िताओं को पांच से 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। अभी दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म पीड़िताओं को मात्र तीन लाख रुपये बतौर सांत्वना दिए जा रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अब इनकी अलग-अलग श्रेणियां तय कर दी हैं। दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने, अप्राकृतिक शारीरिक संबंध से संबंधित पीड़िताओं को भी इस सूची में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अवयस्क बालिकाओं को, चाहे वह किसी भी श्रेणी में हों, उन्हें पचास फीसद अधिक मुआवजा राशि दी जाएगी।
बता दें कि अब तक सिर्फ 14 वर्ष से छोटी बालिकाओंं को ही 50 फीसद अतिरिक्त मुआवजा राशि मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश 2 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दे दिए गए हैं।
इसे कंपनशेसन स्कीम फॉर वुमन विक्टिम/सरवाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट/अदर क्राइम 2018 का नाम दिया है। इसके अलावा किसी अंग की 20 से 80 फीसद या इससे अधिक स्थायी क्षति होने पर एक लाख से पांच लाख तक मुआवजा मिलेगा। किसी घटना के समय भ्रूणपात होने पर 50 हजार रुपये मिलेंगे।
महिलाओं को किस कैटेगरी में कितनी मदद
हादसा | अधिकतम | न्यूनतम |
मौत | 10 लाख | 5 लाख |
सामूहिक दुष्कर्म | 10 लाख | 5 लाख |
दुष्कर्म | 7 लाख | 4 लाख |
अप्राकृतिक संबंध | 7 लाख | 4 लाख |
दुष्कर्म से गर्भवती | 4 लाख | 3 लाख- |
तेजाब पीडि़ता | 8 लाख | 3 लाख |
महिला को जलाने पर | 8 लाख | 2 लाख |