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वाहन चालक ध्यान दें, NGT नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन होंगे जब्त, हजारों वाहन रडार पर

एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को अब जब्त किया जाएगा। रोहतक के करीब पांच हजार वाहन पुलिस के रडार पर है। आंकड़ों के अनुसार करीब पांच हजार वाहन ऐसे हैं जो मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। ट्रैफिक पुलिस को ऐसे वाहनों की सूची दी गई है।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Sun, 05 Dec 2021 07:07 PM (IST)Updated: Sun, 05 Dec 2021 07:07 PM (IST)
वाहन चालक ध्यान दें, NGT नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन होंगे जब्त, हजारों वाहन रडार पर
रोहतक में पांच हजार वाहन पुलिस की रडार पर।

जागरण संवाददाता, रोहतक। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले वाहनों पर अब सख्ती के साथ शिकंजा कसा जाएगा। जिले में करीब पांच हजार ऐसे वाहन ट्रेस किए गए हैं जो मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। ऐसे वाहन अब थाना पुलिस के अलावा ट्रैफिक पुलिस के भी रडार पर है। खास बात यह है कि इन वाहनों को जब्त करने के बाद किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें आदेशानुसार खत्म कर दिया जाएगा। 

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यह है एनजीटी का नियम 

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार, एनसीआर के जिलों में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद कराया जाना है। रोहतक भी एनसीआर के दायरे में आता है। यहां पर भी बड़ी तादात में इस तरह के वाहन चलाए जा रहे हैं, जो मानकों पर खरा नहीं उतर रहे। हालांकि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय से एनओसी लेकर जाने वालों का दो माह का आंकड़ा देखें तो वह करीब तीन हजार से अधिक है। ये वाहन मालिकों ने यहां से एनओसी लेकर बिना एनसीआर के जिले उन्हें रजिस्ट्रड करा रहे हैं।

कामर्शियल से लेकर नान कामर्शियल वाहन शामिल

ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रिकार्ड जुटाया है। इसके मुताबिक फिलहाल में करीब पांच हजार से अधिक वाहन ऐसे हैं जो एनजीटी की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते। इन वाहनों में कामर्शियल से लेकर नान कामर्शियल वाहन भी शामिल है। इसमें करीब ढाई हजार आटो भी है। जिले में करीब साढ़े सात हजार आटो रजिस्ट्रड है, जबकि पुलिस के अनुसार करीब 10 हजार से अधिक आटो फिलहाल शहर में चल रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम आदि बड़े शहरों में सख्ती के बाद अधिकतर आटो यहां पर आ गए थे। दरअसल, अभी तक पुलिस वाहनों के कागज देखने के बाद ही उसका चालान करती है, लेकिन अब इन वाहनों के नंबर ट्रेस कर लिए गए हैं। यदि यह वाहन सड़क पर चलते समय सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए ताे भी नियमों का उल्लंघन करने पर इनका चालान कर घर भेज दिया जाएगा। जिस समय चालक या वाहन मालिक चालान भुगतने के लिए आएगा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। 

नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त होंगे वाहन

एसएचओ ट्रैफिक इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह ने बताया कि एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को हर रोज जब्त किया जा रहा है। फिलहाल कुछ रिकार्ड निकलवाया गया है। यह वाहन पुलिस के रडार पर है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को किसी भी हालत में नहीं चलने दिया जाएगा। अभी तक 50 से अधिक वाहन जब्त किए जा चुके हैं। 


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