नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
फतेहाबाद में पीड़िता छात्रा के पिता ने पुलिस को 28 अगस्त 2018 को आरोपित रमेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता ने बताया था कि 21 अगस्त 2018 को सुबह वह अपनी लड़की को स्कूल के लिए सरकारी बस में बैठाकर आया था।
फतेहाबाद, जागरण संवाददाता। फतेहाबाद में स्कूल जा रही नौवीं कक्षा की छात्रा काे एक युवक द्वारा जबरन गाड़ी में बैठाकर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद और 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने आरोपित रमेश को 20 साल की कैद व 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
ये था पूरा मामला
फतेहाबाद क्षेत्र से पीड़िता छात्रा के पिता ने पुलिस को 28 अगस्त 2018 को आरोपित रमेश कुमार के खिलाफ धारा 354ए, 365, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता के पिता ने बताया था कि 21 अगस्त 2018 को सुबह वह अपनी लड़की को स्कूल के लिए सरकारी बस में बैठाकर आया था। लेकिन प्रिंसिपल का फोन आया कि उसकी बेटी अभी तक स्कूल नहीं पहुंची है।
धमकाकर उसका अपहरण करके साथ ले गया
इस पर वह स्कूल गया तो प्रिंसिपल ने अपनी गाड़ी लेकर बस का पीछा किया। बस फतेहाबाद की ओर वापस आ रही थी, तो उसको रोका तो बस चालक ने बताया कि एक लड़का और एक लड़की रास्ते में उतर गए थे। करीब 4 घंटे बाद आरोपित लड़की को गांव से बाहर छोड़कर फरार हो गया। लड़की ने स्वजनों को बताया कि आरोपित उसे डरा धमकाकर उसका अपहरण करके साथ ले गया और उससे दुष्कर्म कर दिया।
पीड़िता को पांच लाख मुआवजा देने निर्देश
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता को पांच लाख रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दे। अदालत ने फैसले में टिप्पणी की कि इस मामले में एक नाबालिगा को एक आदमी ने हवस का शिकार बनाया है। ऐसा कार्य जिसमें पीड़िता को पता नहीं कि उसके साथ क्या हाे रहा है, उसके अभिभावकों को इस घटना को भुलाने के लिए लंबा समय लगेगा।