प्रापर्टी आइडी की समस्या दूर करने के लिए याशी कंपनी की लगाई जाएगी 15 दिन की ड्यूटी, रोजाना होगा समाधान
अगले सप्ताह याशी कंपनी के कर्मचारियों को दोबारा बुलाया गया है। इन कर्मचारियों की 15 दिन तक ड्यूटी लगाई जाएंगी। हर रोज दो-दो वार्डों के लोगों को जिनकी प्रापर्टी आइडी में गलतियां है उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा।
संवाद सहयोगी, हांसी : प्रापर्टी आइडी में हुई गड़बड़ियों को सुधारने के लिए अगले सप्ताह याशी कंपनी के कर्मचारियों को दोबारा बुलाया गया है। इन कर्मचारियों की 15 दिन तक ड्यूटी लगाई जाएंगी। हर रोज दो-दो वार्डों के लोगों को जिनकी प्रापर्टी आइडी में गलतियां है उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। शहर में प्रापर्टी के सर्वे के लिए याशी कंपनी को ठेका दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। परंतु किए गए सर्वे में कई खामियां सामने आई थी।
लोगों की प्रापर्टी आइडी गलत अपडेट की गई थी। साथ ही सबसे ज्यादा परेशानी नो नेम प्रापर्टी की सामने आई थी। नगर परिषद कार्यालय में इस समस्या के हल के लिए कई बार कंपनी के कर्मचारियों ने इस बारे आपत्ति दर्ज करवाने बारे कहा था और लोगों द्वारा अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवाई थी। परंतु इसके बावजूद भी लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका था। शहर में कुल प्रापर्टी आइडी 40020 है। इनमें से अभी तक 37 प्रतिशत ही टैक्स जमा हो चुका है और 63 प्रतिशत टैक्स बकाया है। सर्वे की खामियों को और उनको दूर करने के बाद भी एनडीसी पोर्टल पर अपलोड न करने का असर प्रापर्टी टैक्स से होने वाली आमदनी पर पड रहा है।
लोगों को नही मिल पा रहे नो ड्यूज सर्टिफिकेट
पिछले कुछ समय से लोग नए प्रापर्टी सर्वे का डेटा एनडीसी पोर्टल पर अपलोड होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शहरी स्थानीय विभाग ने अभी तक नए डेटा को एनडीसी पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया है। इस कारण से लोगों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। तहसील में रजिस्ट्री की नई औपचारिकताओं के तहत प्रापर्टी सेल-परचेज करते समय निगम से एनडीसी लेनी होती है,क्यूकि एनडीसी के बगैर तहसील में रेजिस्ट्री नहीं हो पाती है। प्रापर्टी टैक्स बकायेदार पहले और वर्ष 2021-22 तक टैक्स का 31 दिसंबर तक एकमुश्त भुगतान कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें समस्त ब्याज की छूट का लाभ मिलेगा। नागरिक एनडीसी पोर्टल पर जाकर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई आईडी के जरिये आनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आनलाइन टैक्स भरने से ब्याज माफी के साथ-साथ चालू वित्त वर्ष 2022-23 के टैक्स पर भी एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।