हिसार में किशोरी से दुष्कर्म मामले में जीजा समेत 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
हिसार की अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जीजा समेत तीन दोषियों, विनोद और पवन को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।

किशोरी से दुष्कर्म के मामले में जीजा समेत तीन दोषियों को 20-20 साल कैद।
HighLights
15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया।
जीजा सहित तीन दोषियों को 20 साल की सजा मिली।
दोषियों पर 60 से 70 हजार रुपये का जुर्माना लगा।
जागरण संवाददाता, हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी जीजा, विनोद और पवन को 20-20 साल की सजा सुनाई है।
दोषी जीजा पर 70 हजार रुपये और बाकी दोनों दोषियों को 60-60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस संबंध में पुलिस ने अक्टूबर 2021 में केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को दिए गए बयान में पीड़ित ने बताया था कि 17 अक्टूबर 2021 को उसके माता-पिता एक गांव में शादी में गए हुए थे।
18 अक्टूबर को आरोपित विनोद स्कूल के बाहर आया और बहला-फुसलाकर अग्रोहा में मंदिर दिखाने का बहाना बनाकर वहां पर एक होटल में ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर दुष्कर्म किया। उसने बाद में हिसार जाने वाली बस में बिठाकर रवाना कर दिया।
पीड़ित ने बताया था कि वह घर नहीं जाना चाहती थी इसलिए जीजा को फोन कर मदद मांगी। जीजा मदद करने के बहाने शहर के एक होटल में ले गया और दुष्कर्म किया। शाम को जीजा ने अपने परिचित पवन को बुला लिया।
पवन ने पीड़िता को आजाद नगर स्थित दूसरे होटल में ले जाकर रजिस्टर में पत्नी का नाम लिखवाया और फिर एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह करीब सात बजे बस स्टैंड पर छोड़ कर चला गया।
बाद में स्वजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
