हत्या और एससी-एसटी एक्ट के तीन दोषियों को उम्रकैद और 12 हजार जुर्माना
जुर्माना न भरने पर उनको दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने तीनों को 25 मार्च को दोषी करार दिया था।
जेएनएन, हिसार। एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने सिसाय बोलान गांव में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में सिसाय के रघुबीर, अशोक और नरेंद्र को उम्रकैद व 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनको दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने तीनों को 25 मार्च को दोषी करार दिया था।
पुलिस ने इस संबंध में 12 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिसाय बोलान निवासी बलवान ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह खेती काम करता है। वह वारदात वाली रात घर के बाहर गली में चारपाई पर सो रहा था। रात करीब साढ़े बारह बजे एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। शोर सुनकर आंख खुल गई और वह उठकर चारपाई पर बैठ गया। इसी दौरान गाड़ी से तीन लोग उतरे और उन्होंने गाड़ी के अंदर से एक व्यक्ति को घसीटकर बाहर निकाला और गली में फेंक दिया। उन लोगों ने मुझे बुलाया। वह पास गया तो पता चला कि जो व्यक्ति गली में पड़ा है, वह मेरा दादा रामकुमार है। दादी ने बताया कि रघुबीर देर शाम को उसके दादा को बाइक पर बिठाकर हांसी की तरफ ले गया था। पुलिस सुबह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने बलवान के बयान पर नामजद तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया था। अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।