साथी ड्राइवर की हत्या करने के दोषी को कठोर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता हिसार सेशन जज एके सिगल की अदालत ने अपने साथी ड्राइवर की हत्या करने क
जागरण संवाददाता, हिसार :
सेशन जज एके सिगल की अदालत ने अपने साथी ड्राइवर की हत्या करने के दोषी बड़वाली ढ़ाणी निवासी ईश्वर सोनी को कठोर आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने आरोपित को चार दिन पहले दोषी करार दिया था।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 8 जनवरी 2016 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार पुलिस को वारदात वाली सुबह तेल डिपो फाटक के पास सड़क के किनारे न्यू छोटूराम कालोनी निवासी राजू का शव पड़ा मिला था। उसकी छुरी से गला रेतकर हत्या की गई थी। शव के पास खून बिखरा पड़ा था। ईश्वर और राजू आपस में दोस्त थे। वे वारदात से पहले फव्वारा चौक के टैक्सी स्टैंड से अपनी-अपनी कार लेकर घर के लिए चले थे। उसके बाद राजू मृत मिला था। न्यू छोटूराम कालोनी निवासी गुरमीत ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसका बड़ा भाई राजू अविवाहित था और वह टैक्सी चलाता था। वह तेल डिपो फाटक के पास शराब पीने गया था। वहां किसी ने उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। सिटी थाना पुलिस ने हत्या, शव खुर्द-बुर्द करने और शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
आधार दिए 3500 रुपये मांगने पर गालियां देने पर मार डाला था
पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपित ईश्वर को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में बताया था कि उसने राजू को 3500 रुपये उधार दिए थे। वारदात वाली रात आठ बजे उसने और राजू ने टैक्सी स्टैंड पर एक अध्धे में शराब मंगाकर पी थी। वे फिर अपनी-अपनी कार में घर चल पड़े। उसने तेल डिपो फाटक के पास राजू को फोन कर बुला लिया। राजू पैदल आया। वे उसकी कार में शराब पीने लगे। नशा होने पर उसने राजू से उधार दिए रुपये मांगे। वह उल्टा गालियां देने लगा। तब उसने कार से छुरी निकालकर वार कर उसकी हत्या कर दी थी और रिश्तेदारी में गोहाना भाग गया था।