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हिसार में घर से ऑनलाइन जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं एक फीसद छूट

कोविड-19 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) की ओर से ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसद की छूट का लाभ भी मिलेगा

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 08:56 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 08:56 PM (IST)
हिसार में घर से ऑनलाइन जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं एक फीसद छूट
हिसार में घर से ऑनलाइन जमा कराएं प्रॉपर्टी टैक्स, पाएं एक फीसद छूट

हिसार, जेएनएन। कोविड-19 में शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) की ओर से ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। साथ ही ऑनलाइन भुगतान करने पर एक फीसद की छूट का लाभ भी मिलेगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने करीब 90 फीसद डाटा यूएलबी पर अपलोड कर दिया है। अब यूएलबी हरियाणा की साइट पर आमजन टैक्स नोटिस कम बिल देखने के साथ ही अपना टैक्स भुगतान भी कर सकता है। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने निगम के नागरिक सेवा केंद्र और निगम कार्यालय में काउंटर लगाकर टैक्स भुगतान करवा रहे है।

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घर बैठे ही भर सकते है टैक्स

कोविड-19 में 31 जुलाई तक सरकार ने टैक्स पर 10 फीसद की छूट दी हुई। जिसके तहत निगम में टैक्स भुगतान करने के लिए आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निगम प्रशासन के अनुसार करीब 20 हजार प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से करीब 6 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। 31 जुलाई के बाद अतिरिक्त 10 फीसद छूट खत्म हो जाएगी। इससे पहले नगर निगम ने यूएलबी साइट पर शहरवासियों के प्रॉपर्टी टैकस के बिल यूएलबी की साइट पर अपलोड कर दिए है। ऐसे में यूएलबी हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर अपना प्रॉपर्टी टैक्स बिल भरकर सरकार की ओर से दी गई छूट का लाभ उठा सकते है।

ऑनलाइन टैक्स भुगतान पर पाए एक फीसद छूट

सरकार टैक्स भुगतान पर छूट दे रही है। साथ ही यदि आप डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनते है यानी ऑनलाइन अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाते है तो यूएलबी की ओर से टैक्स भुगतान पर एक फीसद की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ऑनलाइन भुगतान पर रसीद भी ऑन लाइन जारी होगी। उधर निगम की ओर से लगाए गए कैंप में 200 और निगम कार्यालय में 600 लोगों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया। निगम में 7 काउंटर लगाए हुए है।

---यूएलबी की साइट पर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। आसान व सरल प्रक्रिया से प्रॉपर्टी संचालक अपना टैक्स भर सकते है।

- अशोक कुमार गर्ग, कमिश्नर, नगर निगम हिसार।


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