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बुजुर्ग को सूचना के लिए परेशान करना पड़ेगा भारी, हुडा के दो अफसर तलब

राज्य सूचना आयुक्त ने एक बुजुर्ग को सूचना के लिए धक्‍के खाने को मजबूर करने वाले हुडा के दो अफसरों को तलब किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 18 Jan 2018 05:54 PM (IST)Updated: Fri, 19 Jan 2018 11:50 AM (IST)
बुजुर्ग को सूचना के लिए परेशान करना पड़ेगा भारी, हुडा के दो अफसर तलब
बुजुर्ग को सूचना के लिए परेशान करना पड़ेगा भारी, हुडा के दो अफसर तलब

जेएनएन, चंडीगढ़/ हिसार। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के दो अफसरों को 68 वर्षीय बुजुर्ग को सूचना के लिए धक्के खिलाना महंगा पड़ने वाला है। सोनीपत के दो संपदा अधिकारियों की लापरवाही और नाफरमानी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सूचना आयोग ने दोनों को कारण बताओ नोटिस थमाया है। इन्हें 1 मार्च को आयोग के समक्ष खुद पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।

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1 मार्च को सजा पर फैसला, दोनों संपदा अफसरों को खुद होना होगा पेश

सोनीपत के बुजुर्ग सुदर्शन लाल की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त हेमंत अत्री ने यह कार्रवाई की है। आदेशों में साफ कहा गया है कि यदि मौजूदा संपदा अधिकारी विजय कुमार राठी और निवर्तमान संपदा अधिकारी विकास ढांडा (वर्तमान में बहादुरगढ़ तैनात) अगर 1 मार्च को आयोग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष नहीं रखते तो एकतरफा कार्रवाई करते हुए सजा पर फैसला सुना दिया जाएगा।

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इसके साथ ही सुदर्शन लाल के पांच बिंदुओं में से चार पर पूरी सूचना सत्यापित दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह में देने को कहा गया है। सूचना आयुक्त ने सुदर्शन लाल द्वारा मांगे गए अपने पड़ोसी के मकान के बिल्डिंग प्लान को आरटीआइ दायरे से बाहर करार दिया।

उन्होंने कहा, बिल्डिंग प्लान फीस देकर आर्किटेक्ट के जरिये तैयार कराया जाता है और इसकी प्रति देना संबंधित व्यक्ति की निजता के साथ-साथ सुरक्षा का भी उल्लंघन है। सूचना आयुक्त ने दोनों अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि साधारण सूचना देने में 54 से 86 दिन की देरी की गई। इसके बावजूद जो सूचना दी गई वह सत्यापित नहीं थी। वह भी तब जब मांगी गई सूचना आवेदक व उसकी बुजुर्ग धर्मपत्नी की सुरक्षा से संबंधित थी। संपदा अधिकारियों ने एक ही बार सूचना देने की बजाय टुकड़ों में दी और वह भी आधी-अधूरी और बिना सत्यापित किए।

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