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प्रेम विवाह करने वाली युवती की कोर्ट परिसर में हत्‍या करने वाले शूटर को मिली जमानत

प्रेम विवाह करने वाली ममता को एसआइ नरेंद्र कुमार रोहतक कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए थे। कोर्ट से थोड़ी दूर हमलावरों ने पीछे से आकर फायरिंग कर दी थी। इसमें ASI की भी मौत हो गई थी

By Manoj KumarEdited By: Published: Fri, 15 Nov 2019 04:23 PM (IST)Updated: Fri, 15 Nov 2019 04:23 PM (IST)
प्रेम विवाह करने वाली युवती की कोर्ट परिसर में हत्‍या करने वाले शूटर को मिली जमानत
प्रेम विवाह करने वाली युवती की कोर्ट परिसर में हत्‍या करने वाले शूटर को मिली जमानत

रोहतक, जेएनएन। कोर्ट परिसर के पास ममता ऑनर किलिंग के मामले में आरोपित प्रशांत को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। मामले के अनुसार, सिंहपुरा गांव निवासी सोमी और ममता ने प्रेम विवाह किया था। ममता की उम्र कम होने के कारण उसेक परिजनों ने सोमी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था।

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जिसके बाद ममता को करनाल भेज दिया गया था। अगस्त 2018 में ममता को एसआइ नरेंद्र कुमार रोहतक कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आए थे। वापस लौटते समय कोर्ट से थोड़ी दूर हमलावरों ने पीछे से आकर फायरिंग कर दी थी। इसमें ममता और एसआइ नरेंद्र कुमार की मौत हो गई थी।

इस मामले में पुलिस ने ममता के परिवार के लोगों पर मामला दर्ज किया था। इसके कुछ दिन बाद सोमी के परिवार की हत्या करने जा रहे यूपी के शूटर प्रशांत और प्रिंस को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने बताया कि आरोपित प्रशांत को पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है।

मई 2019 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाइके बहल की कोर्ट ने ने प्रशांत को हत्या के मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन धारा-307 में जमानत नहीं होने के कारण वह जेल में बंद था। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया है।


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