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एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत होने के मामले में दोषी को सुनाई दो साल की सजा

चिकनवास के पास कार और कैंटर की टक्कर में हुई थी पांच लोगों की मौत। सड़क दुर्घटना में निचली अदालत ने किया बरी। वर्ष 2014 में अग्रोहा थाना में दर्ज किया गया था मामला।

By Manoj KumarEdited By: Published: Thu, 13 Feb 2020 12:14 PM (IST)Updated: Thu, 13 Feb 2020 12:14 PM (IST)
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत होने के मामले में दोषी को सुनाई दो साल की सजा
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत होने के मामले में दोषी को सुनाई दो साल की सजा

हिसार, जेएनएन। छह साल पहले हिसार-सिरसा रोड स्थित गांव चिकनवास के पास कार और कैंटर की टक्कर में एक परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में सेशन कोर्ट ने फतेहाबाद के ढाणी ईशर निवासी बीर सिंह को दो साल की सख्त सजा सुनाई है। बीर सिंह इस मामले में निचली अदालत से बरी हो गया था। शिकायतकर्ता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर सजा की अपील की थी। अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 26 अक्टूबर 2014 को चिकनवास गांव के पास पशुओं से भरे कैंटर व कार की टक्कर हुई थी। हादसे में सिरसा की कोर्ट कालोनी निवासी चरणजीत सिंह के पिता हरबंस लाल, पत्नी सुनीता, बेटी दीपिका, बेटा हिमांशु और उनके भतीजे मोहित की मौत हो गई थी। मोहित हिसार के जवाहर नगर का रहने वाला था। हादसे में चरणजीत और उसका छोटा बेटा लक्ष्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी परिवार के सदस्य लाहौरिया चौक स्थित मित्तल नगर में माता के जगराते में आए थे और वह कार से वापस जा रहे थे।

शिकायतकर्ता चरणजीत ने इस मामले में केस दर्ज करवाया था। हादसे के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पांच साल तक केस चला। 2019 में आरोपित बीर सिंह को अदालत ने बरी कर दिया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता नरेश गोदारा ने बताया कि फरवरी में उन्होंने सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत ने निचली अदालत से पूरा रिकार्ड मंगवाया और दोनों पक्षों की बहस हुई। बुधवार को अदालत ने फैसले को बदलते हुए दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। परिवार के लोगों का कहना है कि अब उन्‍हें न्‍याय मिला है। पांच लोगों की मौत के जिम्‍मेदार को बरी कर दिया गया था जो कि सही नहीं था।


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