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रोहतक कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कुछ महिलाएं सहमति से संबंध बना दर्ज करवाती हैं दुष्कर्म का केस

दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका मंजूर करते हुए एडीएसजे आरपी गोयल ने कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। कोर्ट ने कहा- मुझे दुख है ऐसा लग रहा है कि हमारा कानून शिकायतकर्ता के इर्द-गिर्द घूम रहा है। शिकायकर्ता के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो ट्रायल में पता चलेगा।

By Umesh KdhyaniEdited By: Published: Thu, 17 Dec 2020 02:47 PM (IST)Updated: Thu, 17 Dec 2020 02:47 PM (IST)
रोहतक कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कुछ महिलाएं सहमति से संबंध बना दर्ज करवाती हैं दुष्कर्म का केस
कलानौर दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपित की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

हिसार/रोहतक, जेएनएन। मुझे ये लिखते हुए दुख हो रहा है कि कुछ महिलाएं सहमति से संबंध बनाती हैं और ब्लैकमेङ्क्षलग के लिए दुष्कर्म में बदल देती हैं। मुझे दुख है, ऐसा लग रहा है कि हमारा कानून भी शिकायतकर्ता के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है। जब शिकायतकर्ता खुश हो जाती है तो दोषी का अपराध कम हो जाता है और वह पाप से भी मुक्त हो जाता है। शिकायकर्ता के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो ट्रायल में पता चलेगा। फिलहाल आरोपित की जमानत याचिका मंजूर की जाती है। दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीएसजे आरपी गोयल की कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है। 

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यह था मामला 

मामले के अनुसार, अगस्त में कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसका पति गांव के बस स्टैंड पर दुकान करता है। रात के समय वह मकान में अकेली थी। तभी आरोपित सन्नी वहां पर आया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर आरोपित वहां से फरार हो गया। इसके बाद करीब साढ़े 12 बजे आरोपित फिर आ गया। शोर-शराबा सुनकर पड़ोस में रहने वाला कालू उर्फ महेश वहां पर आ गया। जिसे देखकर आरोपित सन्नी वहां से फरार हो गया और कालू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। 

शिकायतकर्ता ने दिया बयान, जमानत से आपत्ति नहीं 

आरोपित कालू की तरफ से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता ने बयान दिया कि आरोपित की जमानत पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्टोरी असंभव लगती है। हालांकि ट्रायल के बाद ही आरोपों की सच्चाई का पता चलेगा। इसके बाद कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखते हुए आरोपित की जमानत मंजूर कर दी।


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