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नियम 134ए के तहत दी जाने वाली बकाया राशि पर प्राइवेट स्कूल संघ और शिक्षा विभाग आमने-सामने

हिसार नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों की बकाया राशि को लेकर प्राइव

By JagranEdited By: Published: Tue, 21 May 2019 10:23 AM (IST)Updated: Wed, 22 May 2019 06:38 AM (IST)
नियम 134ए के तहत दी जाने वाली बकाया राशि पर प्राइवेट स्कूल संघ और शिक्षा विभाग आमने-सामने
नियम 134ए के तहत दी जाने वाली बकाया राशि पर प्राइवेट स्कूल संघ और शिक्षा विभाग आमने-सामने

जागरण संवाददाता, हिसार : नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों की बकाया राशि को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ और शिक्षा विभाग आमने-सामने हो गए हैं। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग ने सोमवार को निजी स्कूलों की बकाया राशि अपडेट कर शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी। वहीं प्राइवेट स्कूल संघ ने रिपोर्ट में गलतियां बताते हुए राशि लेने से इंकार कर दिया। जिला प्रधान आरएस सिधू के मुताबिक नियमों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को प्रति विद्यार्थियों के प्रति माह के हिसाब से 500 व 700 रुपये मिलने चाहिए थे। शिक्षा विभाग ने प्रति वर्ष के हिसाब से प्रति बच्चे का 500 और 700 रुपये के हिसाब से रिपोर्ट बनाई है। यह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि नियम 134ए शिक्षा विभाग ने आठ साल पहले लागू किया था, लेकिन विभाग ने केवल तीन साल 2015 से 2018 तक का रिकार्ड बनाकर निदेशालय को भेजा है। प्राइवेट स्कूल संघ ने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट को ठीक कर पूरी बकाया राशि नहीं दी तो संघ कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा।

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नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली बकाया राशि अपडेट कर निदेशालय को भेज दी गई है। ताकि स्कूलों को बकाया राशि का भुगतान हो सके।

- नीता अग्रवाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकार, हिसार।


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