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फतेहाबाद में मंदिर व रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी, नियमों की अनदेखी हुई तो लगेगा ताला

जिले में कोरोना पर कंट्रोल रहा तो 8 जून से मंदिरों का कप

By Edited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 08:45 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 08:45 AM (IST)
फतेहाबाद में मंदिर व रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी, नियमों की अनदेखी हुई तो लगेगा ताला
फतेहाबाद में मंदिर व रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी, नियमों की अनदेखी हुई तो लगेगा ताला

जागरण संवाददाता, फतेहाबाद : जिले में कोरोना पर कंट्रोल रहा तो 8 जून से मंदिरों का कपाट फिर से खुल जाएगा। लेकिन मंदिरों की घंटी नहीं सुनाई देगी। लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगी। जिस तरह मंदिर प्रशासन की तैयारी दिख रही है उससे लग नहीं रहा है कि सभी मंदिरों के कपाट खुल जाएंगे। जिले में बड़े मंदिरों के कपाट तभी खुलेंगे जब उनके अंदर पूरी तरह सुविधा होगी। वहीं रेस्टोरेंट खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा। जिला प्रशासन ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा गया है कि स्थित सही रही तो जिले में भी 8 जून से कुछ सुविधाएं शुरू की जा सकती है। जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरे¨टग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किए है। अनलॉक-1 के तहत देश के बड़े हिस्से में 8 जून से रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल, मॉल्स और होटल खुलने जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही मॉल्स में बच्चों के खेलने की जगह बंद ही रखनी होंगी। एसओपी में होटलों में सिर्फ डिजिटल पेमेंट करने के लिए कहा गया है। ------------------------------------------- एक दूसरे से 6 फीट की बनानी होगी दूरी जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कहीं भी जाओ एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा। नई गाइडलाइंस में संक्रमण वाले जोन में सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। केवल मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को ही छूट रहेगी। जहां संक्रमण नहीं हैं, उन इलाकों में निर्धारित शर्तों के साथ दफ्तर खोले जा सकेंगे। 65 से ज्यादा आयु और गर्भवती महिलाओं को बाहर न निकलने की हिदायत जारी की है। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मुहैया कराने को कहा गया है। -------------------------- रेस्टोरेंट को ये मानने होंगे नियम -रेस्टोरेंट में एंट्री गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था। -अंदर प्रवेश करने वाले सभी लोगों की स्क्री¨नग। -होम डिलीवरी करने वाला स्टाफ पैकेट दरवाजे पर रखेगा। -रेस्टोरेंट के अंदर कम से कम लोगों को बैठाया जाए। -सभी कर्मचारी नहीं बुला सकते एक साथ। -रेस्टोरेंट के अंदर कोरोना बचाव के लिए वीडियो मैसेज का करना होगा प्रसारण - डिस्पोजेबल मेन्यू इस्तेमाल करने होंगे। -कपड़े के नैपकिन के बजाय डिस्पोजेबल पेपर नैपकिन होंगे। ----------------------------------------------------- धार्मिक स्थलों के लिए ये है नियम -धार्मिक स्थलों में बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा। -थोड़े-थोड़े श्रद्धालुओं को अलग-अलग समय पर प्रवेश मिलेगा। -पहले हाथ-पैर साबुन से धोने होंगे। -जूते-चप्पल गाड़ी में उतारने होंगे। - शारीरिक दूरी को अपनाना होगा। -मूर्तियों और ग्रंथों को छूने पर रोक रहेगी। -मंदिर में घंटी नहीं बजा सकते। -मंदिर में केवल रिकॉर्डिंग संगीत चलेगा। -प्रसाद बांटने, जल छिड़कने पर रोक रहेगी। --------------------------------------- मॉल मालिकों को यह करना होगा प्रबंध -पार्किंग और मॉल परिसर के बाहर भीड़ को संभालने के लिए कर्मचारियो की नियुक्ति। -एलिवेटर में लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। -फूड कोर्ट में आधी से ज्यादा सीटों पर लोगों को नहीं बैठाया जाएगा। ---------------------------------- होटल मालिकों को करना होगा प्रबंधन -होटल में सैनिटाइज की व्यवस्था होनी चाहिए। - कमरों में जाने से पहले मेहमान का सामान संक्रमण मुक्त किया जाये। -गेस्ट के लिए रूम सर्विस तो रहेगी, लेकिन सारी बातचीत रूम में लगे फोन या मोबाइल से ही करनी होगी। -रुपये की लेनदेन डिजिटल करनी होगी। -------------------------------------------------------- केंद्र सरकार की गाइडलाइन को जारी किया गया है। लेकिन स्थिति देखी जाएगी कि 8 जून तक कैसी रहती है। हालांकि जहां कोरोना के मरीज नहीं है वहां पर यह सुविधा लागू नहीं की जाएगी। वहीं जो नियम सरकार ने लागू किए है उन्हे मानने होंगे। अगर नियम नहीं है तो छूट भी नहीं मिलेगी। डा. नरहरि ¨सह बांगड़ उपायुक्त फतेहाबाद।

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