किसानों के कल्याण में मददगार बनेगी प्रधानमंत्री मानधन योजना, 18 जनवरी तक पोर्टल पर करवाएं पंजीकरण
किसान मानधन योजना के लिए अब किसान को प्रीमियम नहीं भरना होगा। सरकार ने फैसला किया है कि एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए
जागरण संवाददाता, रोहतक : प्रदेश सरकार की ओर से अब ऐसे किसानों की प्रधानमंत्री मानधन योजना की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा, जिन किसानों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए किसान को मानधन डाट इन पोर्टल पर 18 जनवरी तक पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि किसान मानधन योजना के लिए अब किसान को प्रीमियम नहीं भरना होगा। सरकार ने फैसला किया है कि एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय वाले किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। इसके लिए किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और 60 वर्ष के बाद इन किसानों को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। परिवार पहचान पत्र से आय वेरीफाई करने के बाद समस्त हरियाणा में ऐसे दस हजार किसान चिह्नित किए गए हैं। वहीं, जिला के 319 किसान इस योजना के दायरे में आएंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मानधन योजना वर्ष 2019 में लागू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जिला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसके लिए किसी भी सीएससी केंद्र या अंत्योदय सरल केंद्र पर जाकर किसान अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
किसान खुद भी कर सकते हैं पंजीकरण :
किसान खुद भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जाकर इस पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण करवाने के बाद प्रीमियम की पहली किश्त की राशि किसान के खाते से कुछ दिन के लिए कटेगी व इसके बाद किसान के खाते में यह राशि वापिस जमा कर दी जाएगी। इससे आगे का सारा प्रीमियम फिर से हरियाणा सरकार की ओर से जमा करवाया जाएगा। यानी किसान को प्रीमियम की एक भी किश्त नहीं देनी है। पहली किश्त की राशि का पैसा केवल कुछ दिन के लिए कटेगा और फिर वही राशि उसके खाते में जमा हो जाएगी।
पोर्टल दी गई है पंजीकरण की प्रक्रिया :
किसान आधार नंबर या मोबाइल नंबर के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं। पंजीकरण की प्रक्रिया पोर्टल पर ही दी गई है। इसके लिए जिला के किसानों को 18 जनवरी तक स्वयं को पंजीकृत करवाना होगा। इस योजना के तहत अगर पति-पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन इनमें से किसी एक को लगातार जारी रहेगी। इस योजना के लिए कृषि विभाग का फील्ड स्टाफ लगातार फील्ड में जाकर किसानों को जागरूक कर रहा है और किसानों को इस योजना के लिए पंजीकरण करवाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
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प्रधानमंत्री मानधन योजना किसानों के कल्याण में मददगार बनेगी। विभाग की ओर से जिले के किसानों को पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले किसानों का प्रीमियम का भुगतान सरकार खुद करेगी। 60 वर्ष के बाद किसानों को तीन हजार रुपये मासिक पेंशन भी मिलेगी। जिससे किसानों को लाभ होगा।
- डा. वजीर सिंह, उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, रोहतक ।