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हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू व जयपुर के लिए नॉन शेड्यूल फ्लाइट का टेंडर जारी

हरियाणा एविएशन डिपार्टमेंट ने जारी किए टेंडर, 4 नवंबर है अंतिम तारीख, सभी तीन रूटों के लिए 9 से 19 सीटर दो विमान होने जरूरी

By manoj kumarEdited By: Published: Sun, 21 Oct 2018 04:54 PM (IST)Updated: Sun, 21 Oct 2018 04:54 PM (IST)
हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू व जयपुर के लिए नॉन शेड्यूल फ्लाइट का टेंडर जारी
हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू व जयपुर के लिए नॉन शेड्यूल फ्लाइट का टेंडर जारी

हिसार [ चेतन सिंह ] हरियाणा सरकार जल्द ही हिसार एयरपोर्ट से नॉन शेड्यूल फ्लाइट शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार के एविएशन डिपार्टमेंट की ओर से टेंडर जारी दिया है। इसकी अंतिम तारीख 4 नवंबर है। इससे पहले 19 अक्टूबर तक टेंडर लगाए जाने थे, मगर सरकार ने इसे 4 नवंबर तक बढ़ा दिया है। नॉन शेड्यूल ऑपरेटरों को लुभाने के लिए सरकार की ओर से नाइट लैंडिंग, फ्री पार्किंग और ईंधन भरने की सुविधा जैसे कई ऑफर दिए हैं।

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सरकार ने शर्त रखी है कि टेंडर में केवल वही ऑपरेटर शामिल हो सकते हैं जिनके पास 9 से 19 सीटर के कम से कम दो विमान हों। सरकार की ओर से तीन पर्यटन स्थलों पर उड़ान शुरू की जा रही है। इसमें देहरादून, जम्मू और जयपुर शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार हिमाचल सरकार से भी बात कर रही है। आने वाले दिनों में यहां से हिमाचल के किसी एक पर्यटन स्थल को फ्लाइट शुरू की जा सकती है। वहीं इससे पहले हिसार से दिल्ली और हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट के लिए पिनाकल एयरलाइंस से एएमयू साइन हो चुका है, पिनाकल के पास अभी तक 10 सीटर से अधिक का विमान उपलब्ध नहीं होने के कारण मामला ठंडे बस्ते में है।

टिकटों में नहीं मिलेगी रियायत

सरकार की ओर से नॉन शेड्यूलिंग ऑपरेटरों को विमान उड़ाने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऑपरेटरों से कहा गया है कि सरकार टिकटों के मामले में कोई दखलअंदाजी नहीं करेगी। ऑपरेटरों को प्रत्येक टिकट के 200 रुपये के हिसाब से हरियाणा सरकार के एविएशन डिपार्टमेंट को देने होंगे। सरकार के इस कदम से उड़ान योजना के तहत मिलने वाली कम किराए की सुविधा को धक्का लगेगा।

ऑपरेटरों के लिए शर्तें

टेंडर लगाते समय दो लाख रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने होंगे।

विमान कंपनी के पास जहाज उड़ाने का कम से कम दो साल का अनुभव होना जरूरी

विमान कंपनी के पास खुद के पायलट होने चाहिए जो डीजीसीए के नियमों पर रखे गए हों।

सरकार ऑपरेटरों को यह देगी सुविधा

- नाइट लैंडिंग की सुविधा

- फ्री पार्किंग

- विमान उड़ाने में इस्तेमाल होने वाले अग्निशमन यंत्र

- ईंधन भरने की सुविधा

- चेक इन काउंटर व डिस्प्ले बोर्ड


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