राशन कार्डधारकों के लिए सरसों, चीनी और खाद्य सामग्री की एलोकेशन जारी
जिले में सितंबर माह के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों में वितरित करने के लिए जिला खाद्यापूर्ति नियंत्रक ने बताया कि एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड तथा बीपीएल व ओपीएच राशन कार्ड पर 5 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से गेहूं तथा 1 किलोग्राम चना दाल डिपूधारकों के माध्यम से निशुल्क वितरित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, हिसार : प्रदेश सरकार ने सितंबर माह के लिए बीपीएल तथा एएवाई के 78,414 राशन कार्डधारकों के लिए 1,42,690 लीटर सरसों तेल की एलोकेशन जारी की है। पात्र उपभोक्ताओं को दो लीटर प्रति कार्ड तथा 20 रुपये प्रति लीटर की दर से सरसों तेल वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार जिले में 784.14 क्विंटल चीनी का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 707.88 क्विंटल चीनी की एलोकेशन जारी की गई है। वहीं खाद्यापूर्ति विभाग को 3602.82 टन गेहूं आटा, 3668.43 टन अतिरिक्त गेहूं, 158.71 टन दाल की एलोकेशन प्राप्त हुई है। यह राशन सामग्री डिपूधारकों के माध्यम से पात्र परिवारों को जल्द वितरित करवाई जाएगी।
सरसों के तेल के लिए एलोकेशन
क्षेत्र- कार्ड धारक- तेल (लीटर में)
हिसार- 24 473- 98821
हांसी- 19895- 79079
आदमपुर- 6351- 26048
नारनौंद- 8649- 36837
उकलाना- 6426-27553
बरवाला- 12620- 54751 चीनी वितरण के लिए यह है स्थिति
क्षेत्र- कार्ड धारक- चीनी (क्विंटल में)
हिसार- 24473- 244.73
हांसी- 19895- 198.95
उकलाना- 6426- 64.26
आदमपुर- 6351- 63.51
नारनौंद- 8649- 86.49
बरवाला- 12620- 126.20 जिले में खाद्य सामग्री की एलोकेशन प्राप्त हुई
जिले में सितंबर माह के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों में वितरित करने के लिए जिला खाद्यापूर्ति नियंत्रक ने बताया कि एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) राशनकार्ड पर 35 किलोग्राम प्रति कार्ड तथा बीपीएल व ओपीएच राशन कार्ड पर 5 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से गेहूं तथा 1 किलोग्राम चना दाल डिपूधारकों के माध्यम से निशुल्क वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सितंबर में सभी एएवाई, बीपीएल व ओपीएच कार्डधारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से अतिरिक्त गेहूं भी निशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी एएवाई, बीपीएल या ओपीएच कार्डधारक को कोई शिकायत हो तो उसके निवारण के लिए वह संबंधित वार्ड पार्षद, सरपंच या खाद्यापूर्ति विभाग के निरीक्षक अथवा उप निरीक्षण से संपर्क कर सकते हैं।