हत्या आरोपित बोला, जज साहब में इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास पास हूं, जमानत दे दो
रोहतक में एक युवक पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है जिसने जमानत याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी।
रोहतक, जेएनएन। रोहतक में एक दिन पहले डीएसपी को कोर्ट ने दुष्कर्म केस में धारा हटाने के लिए फटकार लगाई तो अब एक और ऐसा ही रोचक केस सामने आया है। हत्या के प्रयास के मामले में आरोपित की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपित ने तर्क दिया कि वह इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास पास है। उसके पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उसे जमानत दी जाए।
मामले के अनुसार, बिशन नगर के रहने वाले अमन कुमार ने 27 अप्रैल 2020 को सिटी थाने में शिकायत दी कि वह अपनी दुकान के सामने खड़ा था। तभी प्रवेश नगर निवासी प्रवीण लाठर वहां पर आया, जिसे वह पहले से जानता था। प्रवीण लाठर ने अपनी बाइक पैर पर चढ़ा दी। इसी बात के लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। उस समय प्रवीण लाठर वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद अपने साथी सुमित और कई अन्य के साथ वहां पर आया। आरोपितों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
तभी आरोपित सुमित ने पिस्तोल निकालकर अमन के भाई प्रवीण को गोली मार दी। हमले में परिवार के अन्य लोग भी घायल हो गया। आरोपित सुमित को मौके पर पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जिसमें नामजद आरोपितों के साथ-साथ आरोपित योगेश को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपित योगेश के अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ की तरफ कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।
सोमवार को सेशन जज एएस नारंग की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने पीयूष गक्खड़ ने तर्क दिया कि योगेश के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। आरोपित इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास पास है। उसका इस मामले से लेनादेना नहीं है। सभी तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपित की जमानत को मंजूर कर दिया है। गौरतलब है कि आरोपित की 9 जुलाई को गिरफ्तार हुई थी।