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नगर निगम का कारनामा, भगवान श्रीकृष्ण को भेजा 80 हजार रुपये का हाउस टैक्स नोटिस

मंदिर के पास रहने वाले नगर निगम अधिकारी को जब पुजारी ने हाउस टैक्स का नोटिस दिखाया तो वह भी हैरान रह गए। उन्हें हाउस टैक्स ब्रांच की लापरवाही के कारण शर्मिंदा होना पड़ा।

By manoj kumarEdited By: Published: Tue, 15 Jan 2019 11:30 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jan 2019 11:30 AM (IST)
नगर निगम का कारनामा, भगवान श्रीकृष्ण को भेजा 80 हजार रुपये का हाउस टैक्स नोटिस
नगर निगम का कारनामा, भगवान श्रीकृष्ण को भेजा 80 हजार रुपये का हाउस टैक्स नोटिस

हिसार [सुनील बैनीवाल] नगर निगम हिसार का एक नया कारनामा सामने आया है। जिसमें निगम के अधिकारियों ने भगवान श्रीकृष्ण को प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह नोटिस पीएलए में लार्ड कृष्णा मंदिर को भेजा गया। अधिकारियों ने नोटिस के माध्यम से लार्ड कृष्णा मंदिर से तीन साल के एरियर सहित 80 हजार रुपये का हाउस टैक्स भरने का नोटिस दिया गया। जबकि नियमानुसार मंदिर में हाउट टैक्‍स नहीं भेजा जा सकता।

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मंदिर के पास रहने वाले नगर निगम अधिकारी को जब पुजारी ने हाउस टैक्स का नोटिस दिखाया तो वह भी हैरान रह गए। उन्हें हाउस टैक्स ब्रांच की लापरवाही के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार भगवान के घर को नगर निगम के अधिकारियों ने हाउस टैक्स भेज दिया। वहीं इस मामले में शिकायत करने वाले नगर निगम अधिकारी स्वयं हाउस टैक्स ब्रांच के कर्मचारी को मौके पर लेकर गए। वहां पर उन्होंने दस्तावेज सहित पीएलए का नक्शा सभी चीजें दिखाई। जिसके बाद कर्मचारी ने माना की तकनीकी रूप से कुछ गलती हुई है। 

सालों पुराना है मंदिर

पीएलए यानि पुलिस लाइन एरिया। शहर की पुरानी पुलिस लाइन हुआ करती थी। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। जहां पर सभी पुलिसकर्मी और आसपास के लोग पूजा करते थे। उसके बाद पुलिस लाइन बरवाला रोड पर शिफ्ट हो गई। मगर, मंदिर ज्यों का त्यों बना रहा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधीन पुरानी पुलिस लाइन आ गई और पीएलए सेक्टर काट दिया गया। सेक्टर के डिजाइन में मंदिर के लिए विशेष रूप से 1334 स्क्वेयर यार्ड जगह छोड़ दी गई। जहां पर मंदिर परिसर स्थापित किया गया। पेड़ पौधे और मंदिर प्रांगण बनाने के साथ एक कमरा पुजारी के लिए बनाया गया है।

इस प्रकार बनाया हाउस टैक्स
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 1334 स्क्वेयर यार्ड लार्ड कृष्णा मंदिर है। एसडब्ल्यू आरएसडीएस चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत निगम ने दिखाया है। जबकि नियमानुसार ऐसा नहीं है। निगम अधिकारियों ने गलत जानकारी के आधार पर लार्ड कृष्णा मंदिर पर  कमर्शियल, रेजीडेंशियल और धार्मिक तीनों कैटेगिरी का टैक्स लगा दिया। इस आधार पर सालाना टैक्स 6336, 75 बनाया गया है। जबकि साल 2016-17 में 35106 रुपये और ब्याज 6319.08 रुपये लगाया गया है। साल 2017 -18 में 47761.83 टैक्स और ब्याज 8597.13 दशाई गई है। साल 2018-19 में टैक्स राशि 62695.75 और ब्याज राशि 11285.24 दशाई गई है। कुल राशि एरियर के साथ 80318 रुपये बना दी गई है। निगम अधिकारियों के अनुसार लार्ड श्री कृष्णा मंदिर में रहने वाले भगवान श्रीकृष्ण को 80318 रुपये का हाउस टैक्स भरना है।

नियमानुसार यह हो सकती है कार्रवाई
नगर निगम के नियमानुसार यदि कोई व्यक्ति बार बार प्रॉपर्टी टैक्स भेजने के बाद भी टैक्स नहीं भरता है। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रॉपर्टी को सील किया जा सकता है।

--पीएलए स्थित लार्ड कृष्णा मंदिर को हाउस टैक्स नोटिस भेजने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इस मामले में मौका निरीक्षण और दस्तावेज जांच करवाई जाएगी। गलत बिल गया है तो उसे ठीक करवा दिया जाएगा।
कैलाश चंद्र, सुपरिटेंडेंट नगर निगम।


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