सामुदायिक केंद की बुकिग को लेकर निगमायुक्त ने बनाए नए नियम
सामुदायिक केंद्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए नगर निगम ने तय किए मानक।
जागरण संवाददाता, हिसार : सामुदायिक केंद्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए नगर निगम प्रशासन ने नए नियम बनाए है। पुराने नियमों को कुछ परिवर्तन करते हुए कमिश्नर ने अब नए नियम व शर्ताें निगम स्टाफ को बताई है। साथ ही उन नियम व शर्तों के अनुसार ही अब आगामी समय में शहरवासियों को सामुदायिक केंद्र बुकिग पर दिए जाएंगे।
सामुदायिक केंद्र की अब ये है नियम व शर्तें
- यदि किसी सामुदायिक केंद्र की बुकिग सरकारी आदेशों के तहत रद्द की जाती है तो आवेदनकर्ता की सिक्योरिटी राशि पर केवल जीएसटी कटेगा और 100 फीसद राशि आवेदनकर्ता को वापस दी जाएगी।
-आवेदनकर्ता निजी कारणों से सामुदायिक केंद्र की बुकिग रद करवाता है और बुकिग रद की सूचना निगम कार्यालय में बुकिग की तारीख से 30 दिन पहले देता है तो आवेदनकर्ता की सिक्योरिटी राशि पर जीएसटी काटकर शेष राशि वापस दी जाएगी।
-आवेदनकर्ता बुकिग रद करने की जानकारी निगम कार्यालय में बुकिग तिथि से 15 से 29 दिन के बीच देता है तो जमा राशि पर जीएसटी काटकर 80 फीसद राशि वापस दी जाएगी।
-आवेदनकर्ता बुकिग रद करने की जानकारी निगम कार्यालय में 14 दिन या उससे कम दिनों में देता है तो आवेदनकर्ता की जमा राशि पर जीएसटी काट कर 50 फीसद राशि वापस दी जाएगी।
-यदि आवेदनकर्ता द्वारा बुकिग रद करने की जानकारी निगम कार्यालय में बुकिग तारीख के बाद दी जाती है तो कार्यालय द्वारा सिक्योरिटी राशि वापस नहीं दी जाएगी।
-नगर निगम और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कर्मचारी द्वारा सामुदायिक केंद्र बुक करवाया जाता है तो उसे बुकिग फीस का 10 फीसद जमा करवाना होगा। बशर्तें सदस्य उसके परिवार पहचान पत्र में शामिल होना चाहिए।
- सामुदायिक केंद्र की बुकिग के लिए दो हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो सिक्योरिटी राशि के रूप में लिया जाता है। उसे बुकिग तारीख से 15 दिन के अंदर-अंदर वापस दिया जाएगा। इसके बाद डिमांड डाफ्ट नगर निगम हिसार के खाते में जमा हो जाएगा।
- रस्म पगडी, भोग क्रिया आदि के लिए सामुदायिक केंद्र निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। बशर्तें इन क्रियाओं की पूर्व सूचना निगम कार्यालय में देनी होगी।