Move to Jagran APP

देह व्‍यापार में धकेलने से गर्भवती हुई किशोरी अगले सप्‍ताह देगी बच्‍चे का जन्‍म, मां ने ही...

बेटी को मां ने एक हजार रुपये के लिए देह व्‍यापार में धकेला। दुष्‍कर्म के बाद किशोरी गर्भवती हो गई। मामले का खुलासा हुआ पर छह माह से अधिक का गर्भ होने पर गर्भपात की इजाजत नहीं मिली

By manoj kumarEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 07:03 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jan 2019 01:03 PM (IST)
देह व्‍यापार में धकेलने से गर्भवती हुई किशोरी अगले सप्‍ताह देगी बच्‍चे का जन्‍म, मां ने ही...
देह व्‍यापार में धकेलने से गर्भवती हुई किशोरी अगले सप्‍ताह देगी बच्‍चे का जन्‍म, मां ने ही...

जेएनएन, हांसी/हिसार। मां शब्‍द सुनते ही जहन में ममता उमड़ पड़ती है। क्‍योंकि वो लाख दिक्‍कतें सहकर भी बच्‍चों की खुशियों के लिए उफ तक नहीं करती। मगर हिसार के हांसी में एक मां ने अपनी बेटी को देह व्‍यापार के धंधे में धकेला और बेटी के गर्भवती होने के बाद इस का खुलासा नवंबर 2018 में हुआ। मगर तब तक देर हो चुकी थी और कोर्ट ने किशोरी को गर्भपात करवाने की इजाजत नहीं दी। अब चिकित्‍सकों के अनुसार अगले सप्‍ताह किशोरी के मां बनने की संभावना है और परिजनों ने होने वाले नवजात शिशु को अपनाने से इन्‍कार कर दिया है। फिलहाल गर्भवती किशोरी बाल संरक्षण अधिकारी की निगरानी में है और लगातार उसकी काउंसलिंग की जा रही है। अगर परिजनों द्वारा बच्चे को नहीं अपनाया जाता है तो इसे अडोपटेशन सेंटर के माध्यम से गोद दिया जाएगा।

loksabha election banner

बता दें कि जिस उम्र में बेटी के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी उस उम्र में नाबालिग किशोरी को वासना के वशीभूत लोगों के हवाले कर दिया था। ये एक बार नहीं बल्कि बार- बार हुआ। पीडि़त किशोरी ने हिम्‍मत जुटा अपनी बात रखी थी और मां पर ही दुष्‍कर्म करवाने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी तो और भी चौकाने वाले खुलासे होते गए। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपित पीडि़ता की मां ने पुलिस रिमांड के दौरान सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उसने ही गरीबी से तंग आकर उसने ही अपनी 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को देह व्यापार के धंधे में धकेला।

25 जनवरी दी डिलिवरी की संभावित तारीख
दुष्कर्म पीडि़ता का पुलिस ने जब प्रेग्नेंसी टेस्ट करवाया था तब नवंबर में पीडि़ता छह माह से अधिक की प्रेग्नेंट पाई गयी थी। इसके बाद पुलिस द्वारा पीडि़ता को फिर से हिसार के सरकारी अस्पताल में जांच के लिये ले जाया गया था ताकि गर्भपात के बारे में पता लग सके। पुलिस ने पीडि़ता की प्रेग्नेंसी की रिपोर्ट कोर्ट व आला अधिकारियों के समक्ष पेश की थी। मगर कोर्ट ने छह महीने का गर्भ होने के चलते गर्भपात की इजाजत नहीं दी थी। वहीं अब नौ महीने पूरे होने के चलते डॉक्‍टर ने डि‍लिवरी के लिए 25 जनवरी की संभावित तारीख दी है।

आंसू बहाते हुए पीडि़ता की मां बोली, 1 हजार के लिए बेटी को भेजा था
पीडि़ता की मां ने रिमांड में खुलासा किया था कि उसने एक हजार रुपये के लिए अपनी बेटी को लड़के के साथ भेज दिया था। उसने पुलिस के समक्ष रोते हुए कहा कि उससे गलती हो गई है। महिला ने कहा कि घर के आर्थिक हालात इस कदर खराब हो गये थे कि उसने इस धंधे से पैसे कमाने की राह चुन ली। पुलिस ने पीडि़ता को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

क्या होगा किशोरी का भविष्य
किशोरी के साथ दुष्‍कर्म होने से तो उसका जीवन बर्बाद हुआ ही है मगर बड़ा सवाल है कि प्रेग्नेंट नाबालिग किशोरी के भविष्य का क्या होगा। बच्‍चे काे पैदा करने के बाद अगर बच्‍चा वह अपने पास रखती है तो आखिर वो किस तरह से पालन पोषण करेगी। बच्‍चा पास नहीं रखने की सूरत में भी बच्‍ची का ध्‍यान कौन रखेगा। परिजन इस तरह के कई सवालों के जवाब तलाश रहे हैं और चेहरे पर मायूसी छाई है।

मां समेत इनको बनाया था अारोपित
बता दें कि पुलिस द्वारा इस मामले में दुष्कर्म पीडि़ता के बयानों के आधार पर उसकी मां सहित छह लोगों को आरोपित बनाया था। जिसमें पुलिस ने पीडि़ता की मां, अजय उर्फ विक्की व दिलबाग को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया। मामले की जांच कर रहे एसआइ कश्मीरी लाल ने बताया कि दुष्कर्म पीडि़ता की मां ने स्वीकार किया है कि वह अपनी बेटी से गलत काम करवाती थी।

-- दो महीने पूर्व अपने मां पर देह व्यापार के धंधे में धकेलने का आरोप लगाने वाली किशोरी बाल विकास एवं संरक्षण विभाग की निगरानी में है। उसकी लगातार काउंसलिंग की जा रही है। इस महीने किशोरी की डिलीवरी होनी है।
- सुनीता, जिला बाल संरक्षण अधिकारी
                                  


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.