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रोहतक मिलन हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानें क्या था पूरा मामला

रोहतक के मोखरा गांव निवासी सरला ने जून 2018 में महम थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसका बड़ा बेटा मिलन रोहतक में कोचिंग ले रहा था। 6 जून को बस में सीट पर बैठने को लेकर उसकी मोहित उर्फ टिंकू के साथ कहासुनी हो गई थी।

By Naveen DalalEdited By: Published: Thu, 20 Jan 2022 07:30 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 07:30 PM (IST)
रोहतक मिलन हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, जानें क्या था पूरा मामला
मिलन हत्याकांड में बस की सीट पर बैठने को लेकर हुआ था झगड़ा।

रोहतक, जागरण संवाददाता। रोहतक की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की कोर्ट ने मोखरा गांव के मिलन हत्याकांड के मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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जून 2018 में घर के बाहर बुलाकर कर दी गई थी मोखरा गांव के मिलन की हत्या

दरअसल, मोखरा गांव निवासी सरला ने जून 2018 में महम थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि उसका बड़ा बेटा मिलन रोहतक में कोचिंग ले रहा था। 6 जून को बस में सीट पर बैठने को लेकर उसकी मोहित उर्फ टिंकू के साथ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद अगले दिन भी मोहित और उसके साथियों ने मिलन के साथ झगड़ा गया था। इसी प्रकरण को लेकर रात के समय गांव का रहने वाला अंकित और एक अन्य उनके घर पर आए। जिन्होंने मिलन को बात करने के बहाने से गली में बुला लिया था। इसी बीच गली में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। परिवार के सदस्य जब बाहर पहुंचे तो मिलन खून से लथपथ हालत में गली में पड़ा हुअा था। आरोपितों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।

मामले में पांच आरोपितों को कर दिया गया था बरी, तीन को दिया था दोषी करार

पुलिस ने इस मामले में आरोपित अंकित, मंजीत पुत्र सुरेंद्र, मोहित, सुनील, संदीप, पवन, दीपक और मंजीत पुत्र रामफल को गिरफ्तार किया था। आरोपित सुनील और संदीप के अधिवक्ता सुशील पांचाल ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने अंकित, मंजीत और मोहित को दोषी करार दिया था, जबकि बाकी आरोपितों को बरी कर दिया गया था। दोषी करार दिए गए तीनों दोषियों को वीरवार को सजा सुनाई गई। शिकायतकर्ता पक्ष दोषियों को फांसी की मांग कर रहा था, लेकिन कोर्ट ने तथ्यों को देखते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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