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अग्रवाल कलर लैब संचालक का अपहरण और लूटपाट करने वाले चार दोषियों को उम्रकैद

एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने अग्रवाल कलर लैब के संचालक देवकीनंदन का ढाई साल पहले फॉरच्यूनर गाड़ी समेत अपहरण करने और लूटपाट करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद दी है

By Edited By: Published: Sun, 04 Nov 2018 10:32 AM (IST)Updated: Sun, 04 Nov 2018 12:34 PM (IST)
अग्रवाल कलर लैब संचालक का अपहरण और लूटपाट करने वाले चार दोषियों को उम्रकैद
अग्रवाल कलर लैब संचालक का अपहरण और लूटपाट करने वाले चार दोषियों को उम्रकैद

जेएनएन, हिसार : एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने शहर के गुलाब सिंह चौक स्थित अग्रवाल कलर लैब के संचालक देवकीनंदन का ढाई साल पहले फॉरच्यूनर गाड़ी समेत अपहरण करने और लूटपाट करने के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में हांसी का मनु शर्मा, सोनीपत का विक्रम उर्फ अजय भटनागर, जीरकपुर का हिमांशु उर्फ गुड्डू और पानीपत के गांव सिवाहा का नीरज उर्फ चांद शामिल हैं।

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इस कैद के अलावा विक्रम और नीरज को शस्त्र अधिनियम के तहत 3 साल की कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा अलग से सुनाई है। सजाएं साथ चलेंगी। अदालत ने चारों को 31 अक्टूबर को दोषी करार दिया था। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 24 अप्रैल 2016 को केस दर्ज किया था। सेक्टर-14 निवासी देवकीनंदन वारदात वाली रात लैब से निकले थे। वो फॉरच्यूनर गाड़ी में घर जा रहे थे।

गाड़ी उनके दोस्त अनिल शर्मा चला रहे थे। वे सेक्टर-14 के पास पहुंचे तो पीछे से सिल्वर कलर की एक टाटा बोल्ट गाड़ी साइड में आई। उसमें सवार चार-पांच युवकों ने हरिहर मैरिज पैलेस का रास्ता पूछा था। तब लैब संचालक उनको सिविल अस्पताल के पास राजपूत धर्मशाला के आगे ले गए थे। तभी गाड़ी में से तीन युवक उतरे थे और संचालक व उनके साथी को नीचे उतार दिया था। वे फिर संचालक को पिस्टल प्वाइंट पर बीच वाली सीट पर बैठाकर अपहरण कर फरार हो गए।

वे उनको अग्रोहा की तरफ ले गए। उन्होंने वहां जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपये मंगवाने को कहा था। संचालक ने दो लाख रुपये में सौदा तय कर सेक्टर-14 के प्रमोद को फोन कर एक्सीडेंट का हवाला देकर चौथा मिल एरिया में दो लाख रुपये मंगवाए थे। प्रमोद कुछ देर बाद वहां पहुंच गया था और देवकीनंदन को दो लाख रुपये दिये थे। अपहरणकर्ताओं ने प्रमोद को वापस भेज दिया था। उसके बाद अपहरणकर्ता देवकीनंदन को खाराखेड़ी गांव के पास सुनसान जगह पर ले गए थे।

अपहरणकर्ताओं ने वहां दो लाख के अलावा उनसे सोने की दो अंगूठी, एक कड़ा, एक घड़ी, 600 रुपये, मोबाइल फोन व फॉरच्यूनर छीन ली थी और संचालक को फेंककर फरार हो गए थे। संचालक ने राहगीर के फोन से पुलिस के कंट्रोल रूम में संपर्क कर वारदात की जानकारी दी थी। तब पुलिस मौके पर पहुंची थी। सिटी थाना पुलिस ने अनजान के खिलाफ केस दर्ज कर फॉरच्यूनर रतिया एरिया से बरामद की थी। सोनीपत पुलिस ने चारों दोषियों को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। तब उन्होंने यह वारदात करना स्वीकारा था। पांचवां आरोपित हरेंद्र पाल भगोड़ा घोषित है।


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