आरोपित नाबालिग है जमानत दे दो, अंदर रहा तो बिगड़ जाएगा, रोहतक कोर्ट ने की याचिका खारिज
इबोला होटल में 11 अगस्त की रात हुए उपद्रव के मामले में नाबालिग आरोपित की जमानत याचिका को जुवाइनल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसीपल जज ने खारिज कर दी। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह नाबालिग है।
जागरण संवाददाता, रोहतक : डी-पार्क स्थित इबोला होटल में 11 अगस्त की रात हुए उपद्रव के मामले में नाबालिग आरोपित की जमानत याचिका को जुवाइनल जस्टिस बोर्ड की प्रिंसीपल जज ने खारिज कर दी। आरोपित पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि वह नाबालिग है। अगर अंदर रहा तो वहां के माहौल से वह बिगड़ सकता है। आरोपित पक्ष के इस तर्क पर शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता पीयूष गक्खड़ ने दलील दी कि आरोपित जेल में नहीं है, बल्कि जुवाइनल होम में है। जहां नाबालिग आरोपितों को सुधार के लिए रखा जाता है। नाबालिग ने बाहर जिन लोगों के साथ मिलकर होटल में वारदात की, अगर वह बाहर आया तो दोबारा से ऐसे लोगों की संगत में आकर और अधिक बिगड़ने के आसार है। उन्होंने वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट में दिखाई, जिसके बाद प्रिंसीपल जज गायत्री की कोर्ट ने नाबालिग की जमानत याचिका खारिज कर दी।
यूं समझे मामले
इबोला होटल में 11 अगस्त को दिन के समय कुछ युवकों ने जन्मदिन की पार्टी रखी थी। पार्टी के दौरान युवक वहां पर अन्य ग्राहकों पर कमेंट कर रहे थे। होटल स्टाफ गौरव ने इसका विरोध किया। उस समय तो मामला शांत हो गया। देर रात करीब 20 से अधिक युवक सरिया और अन्य हथियार लेकर होटल में घुस गए। आरोपितों ने होटल में जमकर तोड़फोड़ की और गौरव को भी जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। जिसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए और सिर में भी करीब 40 से अधिक टांके आए। जिसका अभी भी उपचार चल रहा है। होटल मालिक लोकेश की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिसके बाद इस मामले में आजाद नगर निवासी अंकुर, अमृत कालोनी निवासी हिमांशु, लाढ़ौत रौड निवासी सुप्लेश, बसंत विहार निवासी राहुल, अमन, शास्त्री नगर निवासी लक्ष्य, हरीश, सेक्टर-चार निवासी सचिन, आफिसर कालोनी निवासी रिंकेश, बलंभा गांव निवासी करण और एक नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कई आरोपित अभी भी फरार चल रहे हैं। नाबालिग आरोपित की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी।