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कांवडि़यों को मुंह से करनी होगी भोले की जय - जयकार, वाहनों पर डीजे-लाउड स्पीकर बैन

डीसी ने कावड़ लेने जाने वाले वाहनों पर डीजे लाउड स्पीकर या अन्य उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र लगाने को प्रतिबंधित किया है। इसके लिए जिला में 30 जुलाई तक धारा 144 लागू की गई है।

By manoj kumarEdited By: Published: Mon, 15 Jul 2019 05:20 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 11:11 AM (IST)
कांवडि़यों को मुंह से करनी होगी भोले की जय - जयकार, वाहनों पर डीजे-लाउड स्पीकर बैन
कांवडि़यों को मुंह से करनी होगी भोले की जय - जयकार, वाहनों पर डीजे-लाउड स्पीकर बैन

हिसार, जेएनएन। सावन शुरू होते ही सड़कों पर कांवडि़यों की टोली नजर आती है, वाहनों पर बजने वाले भगवान शिव के भजन भी गूंजने लगते हैं। मगर इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। क्‍यो‍ंकि अब जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने शिवरात्रि के मद्देनजर कावड़ लेने जाने वाले वाहनों पर डीजे, लाउड स्पीकर या अन्य उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र लगाने को प्रतिबंधित किया है। इसके लिए जिला में 30 जुलाई तक धारा 144 लागू की गई है।

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जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि सुप्रसिद्घ कावड़ मेला 17 से 30 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान शिवभक्त व श्रद्घालु अपने-अपने वाहनों पर डीजे, लाउड स्पीकर व अन्य उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र लगाकर कावड़ लेने जाते हैं।

पुलिस अधीक्षक ने यातायात की सुगमता तथा किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए कावड़ सेवा वाहनों पर उच्च ध्वनि यंत्र लगाने पर प्रतिबंध का अनुरोध किया है। इसलिए डीजे व लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने तथा नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए जिला में धारा 144 लगाई जानी आवश्यक है।

जिलाधीश ने बताया कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कावड़ मेला के दौरान दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में कावड़ मेला अवधि 17 से 30 जुलाई के दौरान शिवभक्तों व श्रद्घालुओं द्वारा डीजे, लाउड स्पीकर या अन्य उच्च ध्वनि के प्रसारण यंत्र बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किए जाते हैं। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी व्यक्ति भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।


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