मृत व्यक्ति को जाम लगाने का जिम्मेदार ठहरा भेजा था नोटिस, जज ने उठाया ये कदम
मृत व्यक्ति की डेथ रिपोर्ट के तथ्यों की जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर न्यायिक दंडाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए एचएचओ पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करवा दी
हांसी, हिसार, जेएनएन। अदालत में चल रहे एक मामले में आरोपित की मृत्यु रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत में पेश न होने पर न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बागोडिय़ा ने कड़ा संज्ञान लेते हुए नारनौंद के वर्तमान एसएचओ उदयभान गोदारा के खिलाफ हांसी शहर थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। अदालत में पेश न होने पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने के आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए 24 घंटे के भीतर एसएचओ गोदारा के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नारनौंद थाना के अंतर्गत दर्ज सड़क जाम के एक मामले में नारनौंद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था और चालान आने के बाद अदालत ने आरोपितों के नोटिस जारी कर पेश होने के आदेश दिए थे। इस मामले में एक आरोपित मनोज उर्फ विनोद पुत्र कृष्ण के नोटिस पर रिपोर्ट आई कि मनोज की मृत्यु 10 अगस्त 2013 को ही हो चुकी है जबकि इस तारीख के बाद पुलिस ने अदालत में सड़क जाम के मामले में मनोज को आरोपित बनाते हुए चालान पेश कर दिया था।
इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने नारनौंद थाना के एसएचओ के नाम कई बार नोटिस भेजकर मनोज उर्फ विनोद की मृत्यु रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। कई नोटिस के बाद एक पुलिस कर्मचारी ने अदालत में मृत्यु रिपोर्ट तो पेश कर दी लेकिन नारनौंद थाना के एसएचओ उदयभान गोदारा स्वयं अदालत में पेश नहीं हुए।
इसके बाद न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बागोतिया ने 21 नवंबर को एसएचओ उदयभान गोदारा को अदालत में पेश होकर इस मृत्यु रिपोर्ट पर पूरे तथ्य पेश करने के आदेश दिए। अपनी रिपोर्ट में न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा है कि 21 नवंबर को बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद भी एसएचओ उदयभान गोदारा अदालत में पेश नहीं हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसएचओ गोदारा का अदालत में पेश न होना यह दर्शाता है कि वो अदालत व कानूनी प्रक्रिया के प्रति गंभीर नहीं हैं और न ही उन्होंने मृत्यु रिपोर्ट के तथ्यों की कोई जांच नहीं की है।
इस पर अदालत ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर शहर थाना में 24 घंटे के अंदर एसएचओ उदयभान गोदारा के खिलाफ कोर्ट में पेश न होने व दस्तावेज पेश न करने का मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए। इन आदेशों की पालना करते हुए शहर पुलिस ने हांसी के तत्कालीन एसएचओ व वर्तमान में नारनौंद थाना प्रभारी उदयभान गोदारा के खिलाफ दफा 174 व 175 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
अधिकतम 6 माह की सजा व एक हजार रुपये तक हो सकता है जुर्माना
हांसी के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन रापडि़या ने बताया कि आदेशों के बावजूद अदालत में पेश न होने पर 174 आईपीसी व दस्तावेज पेश न करने पर 175 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया जाता है। 174 व 175 आईपीसी में अधिकतम 6 महीने सजा व एक हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।