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दिव्यांग पुत्र की हत्या करने के दोषी पिता को झज्‍जर अदालत ने सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा

झज्‍जर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव खानुपर खुर्द में करीब साढ़े 3 साल पहले अपने एक साथी के साथ मिलकर दिव्यांग पुत्र की हत्या करने के आरोपित पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Manoj KumarPublished: Mon, 26 Sep 2022 03:02 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2022 03:02 PM (IST)
दिव्यांग पुत्र की हत्या करने के दोषी पिता को झज्‍जर अदालत ने सुनाई उम्र कैद व जुर्माने की सजा
पिता ने साथी के साथ मिलकर करीब साढ़े तीन साल पहले बेटे की कर दी थी हत्‍या

जागरण संवाददाता, झज्जर : पिता अपने बच्‍चों के लिए हर दुख सहता है। मगर कुछ ऐसे भी केस सामने आते हैं जिसमें पिता ही अपने बच्‍चों का काल बन जाता है। एक ऐसे ही केस में अदालत ने सख्‍त फैसला सुनाया है। झज्‍जर जिले के अंतर्गत आने वाले गांव खानुपर खुर्द में करीब साढ़े 3 साल पहले अपने एक साथी के साथ मिलकर दिव्यांग पुत्र की हत्या करने के आरोपित पिता को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के दूसरे आरोपित की जून 2022 में पहले ही मौत हो चुकी है।

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जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी जोगेंद्र सिंह जांगड़ा ने बताया कि 23 अप्रैल 2019 को मृतक दिव्यांग बच्चे की मां की शिकायत पर पिता सत्यवान तथा कुलदीप उर्फ कल्लू दोनों निवासी गांव खानपुर खुर्द जिला के खिलाफ थाना साल्हावास में हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

जिसमें उन्होंने शिकायत देते हुए बताया था कि उसका करीब 08 साल का लड़का जो जन्म से ही दोनों पैरों से दिव्यांग था, की उसके पति सत्यवान व कुलदीप उर्फ कल्लू निवासी खानपुर ने मिलकर गला दबाकर हत्या की थी। दर्ज हुए मामले में चल रही जांच के आधार पर आरोपित पिता सत्यवान तथा कुलदीप उर्फ कल्लू दोनों को गिरफ्तार किया गया।

हत्या के उपरोक्त मामले में झज्जर पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल के आधार पर सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिसके बाद अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया। विचाराधीन मामले के एक आरोपित कुलदीप उर्फ कल्लू की जून 2022 में मौत हो चुकी है। गवाहों द्वारा दी गई गवाहियों तथा पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपित सत्यवान को दोषी पाया। अदालत द्वारा दोषी ठहराते हुए पिता सत्यवान को उम्र कैद तथा 25000 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश भी किए गए है।


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