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मतदाता सूची में है अशुद्धि तो सुधार के लिए हिसार नगर निगम में करें दावा-आपत्ति

नगर निगम की मतदाता सूची को नगर निगम व जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जहां से कोई भी नागरिक सूची में अपना नाम देख सकता है। गलती पाए जाने पर सुधार के लिए अप्‍लाई करें।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 05:05 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 05:05 PM (IST)
मतदाता सूची में है अशुद्धि तो सुधार के लिए हिसार नगर निगम में करें दावा-आपत्ति
मतदाता सूची में है अशुद्धि तो सुधार के लिए हिसार नगर निगम में करें दावा-आपत्ति

हिसार, जेएनएन। निकट भविष्य में नगर निगम के उप चुनाव कार्यक्रम की संभावना के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों की मतदाता सूचियों में अपेक्षित सुधार करने के लिए नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नगर निगम की मतदाता सूची को नगर निगम व जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जहां से कोई भी नागरिक सूची में अपना नाम देख सकता है और सूची में नाम शामिल करवाने, कटवाने अथवा विवरण शुद्धि के लिए आवेदन कर सकता है। नागरिकों के दावे व आपत्तियां स्वीकार करने के लिए उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने नगर निगम के आयुक्त को प्राधिकृत किया है।

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उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकट भविष्य में नगर निगम उप चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कभी भी की जा सकती है। इसके मद्देनजर हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-14 अनुसार वार्डवार मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडऩे, मृत अथवा स्थान छोडक़र जा चुके व्यक्तियों के नाम हटाने तथा विवरण की अशुद्घि को ठीक करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उन्होंने नगर निगम निर्वाचन नियम-1994 के नियम-69 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्य के लिए नगर निगम के आयुक्त को प्राधिकृत किया है। उन्होंने नगर निगम की मतदाता सूची को जिला प्रशासन व नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड करवाने को कहा है जहां से कोई भी व्यक्ति सूची में अपना नाम देख सकता है।

उन्होंने बताया कि नगर निगम की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 12 जुलाई 2019 को किया गया था। इसमें पात्र व्यक्तियों के नाम जोडऩे, मृत व स्थान छोडक़र जा चुके लोगों के नाम काटने तथा मतदाताओं के विवरणों में सुधार के लिए कोई भी व्यक्ति नगर निगम आयुक्त को आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वïान किया है कि वे जिला प्रशासन व नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर लें। यदि सूची में नाम मौजूद नहीं है तो इसे आवेदन के माध्यम से सूची में शामिल करवाया जा सकता है। इसी प्रकार नाम कटवाने अथवा विवरण में शुद्घि के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।


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