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हिसार में अगर पिछले चार वर्षों में कृषि यंत्रों पर नहीं मिला अनुदान तो अब खरीदने का मौका

किसान विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर अपलोड की गई डीलरों की सूची में से अपने पसंद के डीलर या यंत्र निर्माता से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।

By Manoj KumarEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 05:13 PM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 05:13 PM (IST)
हिसार में अगर पिछले चार वर्षों में कृषि यंत्रों पर नहीं मिला अनुदान तो अब खरीदने का मौका
हिसार में अगर पिछले चार वर्षों में कृषि यंत्रों पर नहीं मिला अनुदान तो अब खरीदने का मौका

हिसार, जेएनएन। किसानों के लिए अच्‍छी और राहत भरी खबर है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसानों के हित में एक अहम निर्णय लिया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आवेदन करने वाले जिन किसानों ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कृषि यंत्र पर अनुदान का लाभ अभी तक नहीं लिया है।

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और जिनके पास पंजीकृत ट्रैक्टर है (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु) वे बिना परमिट लिए विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट एग्रीहरियाणासीआरएम डॉट कॉम पर अपलोड की गई डीलरों की सूची में से अपने पसंद के डीलर या यंत्र निर्माता से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इसके बाद उनको खरीदे गए यंत्र का बिल, ईवे-बिल, कृषि यंत्र की फोटो व स्वघोषणा पत्र (पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में डीलर और किसान के हस्ताक्षर सहित) आगामी 15 जून 2020 तक विभागीय साइट पर अपलोड करना होगा।

यह लगेंगे दस्तावेज

आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ के लिए संबंधित कागजात जैसे अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र,आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन करने की रसीद, स्वघोषणापत्र, बैंक कॉपी तथा ट्रैक्टर के पंजीकरण की कॉपी इत्यादि दस्तावेज तैयार करके अपने पास रखने होंगे, जब खरीदी गई मशीन का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा तब वे दस्तावेज जमा करवाए जाएंगे। अगर दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई कमी अथवा गलत जानकारी पाई गई तो सम्बंधित किसान अनुदान का पात्र नहीं होगा।इस संबंध में जिला के उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में दूरभाष नंबर 9254659172, 9416107374, 9416503276 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।


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