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21 अप्रैल तक हथियार जमा नहीं करवाया तो लाइसेंस रद होने के साथ केस होगा दर्ज

पुलिस अधीक्षक शिव चरण सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार निर्धारित तिथि के अंर्तगत जमा करवाने के आदेश दिए थे।

By manoj kumarEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 12:56 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 03:26 PM (IST)
21 अप्रैल तक हथियार जमा नहीं करवाया तो लाइसेंस रद होने के साथ केस होगा दर्ज
21 अप्रैल तक हथियार जमा नहीं करवाया तो लाइसेंस रद होने के साथ केस होगा दर्ज

हिसार, जेएननएन। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने लाइसेंसी असला रखने वालों को 21 अप्रैल तक असला जमा करवाने का आखिरी मौका दिया है। यदि कोई निर्धारित समय तक अपने हथियार जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि लोगों को फोन करने के साथ बार-बार पुलिस प्रशासन सूचना जारी कर चुका है। इसके बावजूद लोग अपने लाइसेंस हथियार जमा नहीं करवा रहे हैं।

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पुलिस अधीक्षक शिव चरण सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार निर्धारित तिथि के अंर्तगत जमा करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन कई लोगों ने अभी तक अपने लाइसेंस हथियार जमा नहीं करवाए है। यदि 21 अप्रैल शाम पांच बजे तक कोई अपना लाइसेंसी हथियार जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए गए है कि वह इस मामले में कोई कोताही नहीं बरते। हथियार जमा नहीं करवाने वालो की सूची बनाकर तुरंत कार्यालय भिजवाए। उन्होंने कहा कि असला लाइसेंस धारकों ने जमा नहीं करवाने संबंधी कार्यालय में आवेदन किया था। जिनमें में बैंक पैट्रोल पंप सिक्योरिटी गार्ड व अन्य  व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगे सुरक्षा गार्ड को भी छूट मांगने वाले मुख्य रूप से शामिल थे।


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