शेखपुरा गांव में पत्नी की हत्या करने वाला पति दोषी करार
शेखपुरा गांव में पत्नी कविता पर तेजधार हथियार से हमला कर हत्या
जागरण संवाददाता, हिसार : शेखपुरा गांव में पत्नी कविता पर तेजधार हथियार से हमला कर हत्या करने के आरोपित पति नरेश उर्फ बाबा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत उसे 29 जनवरी को सजा सुनाएगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 2007 में कविता की शादी नरेश के साथ हुई थी। कविता के तीन बेटे थे। शादी के बाद से ही नरेश बिना किसी बात के कविता के साथ मारपीट करता था। परिवार ने समझाया और पंचायत हुई लेकिन वह नहीं माना। 22 सितंबर 2016 को नरेश ने कविता के साथ मारपीट की। उसकी बहन व परिवार के लोगों ने छुड़वाने का प्रयास किया तो उनसे भी नरेश ने मारपीट की। इसी दौरान नरेश ने तेजधार हथियार से कविता पर हमला कर दिया। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर नरेश मौके से भाग गया था। परिवार के लोगों ने कविता के पिता नारनौंद निवासी वीरभान को सूचित किया और महिला को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उसकी 27 जनवरी को मौत हो गई। अब अदालत ने आरोपित नरेश को दोषी करार दिया है।