कहीं शहर में न हो जाए सूरत वाला हाल, तंग गलियों, ऊंची बिल्डिंग तक कैसे पहुंचे गाड़ी
सूरत में बिल्डिंग में लगी आग जैसे हादसे यहां भी हो चुके है मगर कोई सबक नहीं लिया गया है। शहर में भीड़े बाजारों में बिल्डिंग बन रही है उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा।
By Edited By: Published: Sat, 25 May 2019 08:42 AM (IST)Updated: Sat, 25 May 2019 01:42 PM (IST)
जेएनएन, हिसार : शहर में हो रहे निर्माण पर नगर निगम की अनदेखी कहीं भारी न पड़ जाए। सूरत में बिल्डिंग में लगी आग जैसे हादसे यहां भी हो चुके है मगर कोई सबक नहीं लिया गया है। हालात यह है कि शहर में आज भी भीड़े बाजारों में बिल्डिंग बन रही है लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कोई ध्यान नहीं देर हा। आंकड़ों पर नजर डाले तो 15 मीटर ऊंचाई वाली सिर्फ पांच ही बिल्डिंग है जिनके पास फायर एनओसी है। मगर शहर में पांच-पांच मंजिल तक बिल्डिंग ऐसे खड़ी है जिसमें यदि हादसा हो तो भागने की जगह सिर्फ एक ही है। प्रशासन की तरफ से बिल्डिंग बनाने के साथ ही अग्नि शमन विभाग की एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। इसका मुख्य मकसद किसी प्रकार का उस बिल्डिंग में हादसा होने पर सुरक्षित आम आदमी को निकालना होता है। मगर एनओसी लेने के लिए कोई आगे नहीं आता।
शहर में हुए हादसे पारिजात चौक पर पिछले दिनों दुकानों में आग लगी थी। गनीमत यह थी कि रात के समय आग लगने के कारण कोई उस दौरान अंदर नहीं था। यदि कोई अंदर होता तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। उसका एक ही रास्ता होने के कारण या तो उसे कूदना पड़ता या फिर कोई हादसा हो सकता था।
अभी तक के बड़े हादसे
2011 से 30 अक्टूबर 2017 तक दमकल विभाग के पास अनेक फोन आए है। इसमें बिल्डिंग में आगजनी की 1897 घटनाएं हुई। इन हादसों में दो बहुत बड़े हादसे थे। इसमें अप्रैल 2016 में हादसा हुआ था। कैंट के पास एक तीन मंजिला भवन में आग लग गई थी। उस समय कोई हादसा नहीं हुआ था लेकिन स्थिति काफी भयानक थी। बाक्स. शहर में हुए एक और हादसा नवंबर 2018 में सिल्वर स्क्वेयर मार्केट में आग लग गई। उस मार्केट में आस पास करीब 90 दुकाने है। काफी जगह आग लगने के कारण लाखों रुपये का सामान लगा। बिल्डिंग में आग लगने के बाद अग्नि शमन विभाग को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। मुश्किल से उस दौरान आग पर काबू पाया जा सका था।
सालों पहले लगी थी रेड स्क्वेयर मार्केट में आग
सालों पहले रेड स्क्वेयर मार्केट में पहली मंजिल पर अनेक शोरूम में आग लग गई थी। उस आग से आस पास की बिल्डिंग की काफी क्षति हुई थी। आग पर काबू पाने के लिए अग्नि शमन विभाग को काफी माक्कत रात भर करनी पड़ी। गनीमत यह थी कि रात का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था और हादसा नहीं हो पाया था। फायर एनओसी न लेने पर ये आमजन पर हो सकती है कार्रवाई
हरियाणा अग्नीशमन सेवा अधिनियम 2009 की धारा 25-31 के अंतर्गत कार्रवाई की पॉवर है। हरियाणा अग्नीशमन सेवा अधिनियम 2009 की धारा 31 में दंड का प्रावधान है जिसमें 5 हजार रुपये जुर्माना या 3 माह तक का कारावास या दोनों सजा का प्रावधान है। शहर में मात्र 5 हाइराइज बिल्डिंग ही सुरक्षित अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों की माने तो शहर में मौजूद करीब 100 हाइराइज बिल्डिंग में से पांच के पास ही फायर एनओसी है। यह वो बि¨ल्डग है जो 15 मीटर या उससे अधिक ऊचाई वाली है। यह आंकड़ा एक आरटीआइ में प्राप्त हुआ था।
शहर में हुए हादसे पारिजात चौक पर पिछले दिनों दुकानों में आग लगी थी। गनीमत यह थी कि रात के समय आग लगने के कारण कोई उस दौरान अंदर नहीं था। यदि कोई अंदर होता तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। उसका एक ही रास्ता होने के कारण या तो उसे कूदना पड़ता या फिर कोई हादसा हो सकता था।
अभी तक के बड़े हादसे
2011 से 30 अक्टूबर 2017 तक दमकल विभाग के पास अनेक फोन आए है। इसमें बिल्डिंग में आगजनी की 1897 घटनाएं हुई। इन हादसों में दो बहुत बड़े हादसे थे। इसमें अप्रैल 2016 में हादसा हुआ था। कैंट के पास एक तीन मंजिला भवन में आग लग गई थी। उस समय कोई हादसा नहीं हुआ था लेकिन स्थिति काफी भयानक थी। बाक्स. शहर में हुए एक और हादसा नवंबर 2018 में सिल्वर स्क्वेयर मार्केट में आग लग गई। उस मार्केट में आस पास करीब 90 दुकाने है। काफी जगह आग लगने के कारण लाखों रुपये का सामान लगा। बिल्डिंग में आग लगने के बाद अग्नि शमन विभाग को मौके पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। मुश्किल से उस दौरान आग पर काबू पाया जा सका था।
सालों पहले लगी थी रेड स्क्वेयर मार्केट में आग
सालों पहले रेड स्क्वेयर मार्केट में पहली मंजिल पर अनेक शोरूम में आग लग गई थी। उस आग से आस पास की बिल्डिंग की काफी क्षति हुई थी। आग पर काबू पाने के लिए अग्नि शमन विभाग को काफी माक्कत रात भर करनी पड़ी। गनीमत यह थी कि रात का समय होने के कारण वहां कोई नहीं था और हादसा नहीं हो पाया था। फायर एनओसी न लेने पर ये आमजन पर हो सकती है कार्रवाई
हरियाणा अग्नीशमन सेवा अधिनियम 2009 की धारा 25-31 के अंतर्गत कार्रवाई की पॉवर है। हरियाणा अग्नीशमन सेवा अधिनियम 2009 की धारा 31 में दंड का प्रावधान है जिसमें 5 हजार रुपये जुर्माना या 3 माह तक का कारावास या दोनों सजा का प्रावधान है। शहर में मात्र 5 हाइराइज बिल्डिंग ही सुरक्षित अग्नि शमन विभाग के अधिकारियों की माने तो शहर में मौजूद करीब 100 हाइराइज बिल्डिंग में से पांच के पास ही फायर एनओसी है। यह वो बि¨ल्डग है जो 15 मीटर या उससे अधिक ऊचाई वाली है। यह आंकड़ा एक आरटीआइ में प्राप्त हुआ था।
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