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प्रदूषण बोर्ड की बिना अनुमति के चल रहा होटल, चेकिंग करने आए सीपीसीबी के अधिकारी को बंधक बनाने का आरोप

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली रोड पर रेड हट होटल में 24 कमरे हैं और रेस्टोरेंट में 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। चार दिसंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार होटल व रेस्टोरेंट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कन्सेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं।

By Naveen DalalEdited By: Published: Sun, 28 Nov 2021 07:02 PM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 07:02 PM (IST)
प्रदूषण बोर्ड की बिना अनुमति के चल रहा होटल, चेकिंग करने आए सीपीसीबी के अधिकारी को बंधक बनाने का आरोप
बहादुरगढ़ में बिना प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के बिना ही चल रहा होटल।

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। शहर के दिल्ली रोड पर स्थित रेड हट होटल एंड रेस्टोरेंट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बिना अनुमति के चल रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक अधिकारी ने यहां का दौरा किया तो होटल प्रबंधन पर उसे बंधक बनाने का आरोप है। हालांकि इन आरोपों को होटल प्रबंधन ने सिरे से खारिज किया है। इस तरह की कोई शिकायत भी पुलिस को नहीं दी गई है। मगर सीपीसीबी के अधिकारी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश यादव को इस बारे में सूचित किया तो उन्होंने मौके पर अपने एसडीओ अमित दहिया को भेजा। घटना शनिवार की है। बाद में होटल के निरीक्षण में पाया गया कि यह होटल प्रदूषण बोर्ड की अनुमति के बिना ही चल रहा है।

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कारण बताओ नोटिस जारी

बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार दिल्ली रोड पर रेड हट होटल में 24 कमरे हैं और रेस्टोरेंट में 60 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। चार दिसंबर 2020 की अधिसूचना के अनुसार होटल व रेस्टोरेंट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कन्सेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में रेड हट होटल की ओर से न तो कन्सेंट टू एस्टबलिश (सीटीइ) और ना ही कन्सेंट टू आपरेट(सीटीओ) ले रखा है। प्रिवेंशन एंड कंट्राेल आफ पाल्यूशन एक्ट एयर 1981 की धारा 21 और प्रिवेंशन एंड कंट्राेल आफ पाल्यूशन एक्ट वाटर 1974 की धारा 25 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बिना इस तरह का संस्थान नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में बोर्ड की ओर से प्रिवेंशन एंड कंट्राेल आफ पाल्यूशन एक्ट एयर 1981 की धारा 31 ए और प्रिवेंशन एंड कंट्राेल आफ पाल्यूशन एक्ट वाटर 1974 की धारा 33ए के तहत रेड हट होटल एंड रेस्टोरेंट को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस के माध्यम से होटल प्रबंधन को 15 दिन के अंदर अपना जवाब देना होगा। अगर निर्धारित अवधि में जवाब नहीं दिया गया तो बोर्ड की ओर से नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई

सीपीसीबी की ओर से एक अधिकारी का फोन आया था। उनका कहना था कि रेड हट होटल में मुझे बंधक बनाया गया है। मैंने उनके फोन पर अपने एसडीओ अमित दहिया को भेजा था। मौके की जांच की गई तो पाया गया कि यह होटल हमारी बिना अनुमति के चल रहा है। ऐसे में हमने होटल को कारण बताओ नोटिस भेजा है। अगर 15 दिन में होटल प्रबंधन की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

-- -- दिनेश यादव, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बहादुगरढ़।

होटल संचालक ने दी सफाई

एक अधिकारी उनके होटल पर आए थे। वे बिना अपना परिचय दिए होटल में घुस गए। कर्मचारियों ने उनसे पूछताछ की तो वे होटल को सील करने की धमकी देने लगे। फिर वे बाहर चले गए। हमने उन्हें कोई बंधक नहीं बनाया। आप पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज चैक कर सकते हैं। रही बात बोर्ड के नोटिस की तो वह मेरी जानकारी में नहीं है।

-- -- सतपाल, संचालक, रेड होटल एवं रेस्टोरेंट, बहादुरगढ़।

मैं किसी कार्यक्रम में हूं। अभी कुछ नहीं बता सकता। आप मेरे से बात में बात कर लें।

-- -- वाइएन मिश्रा, अधिकारी, सीपीसीबी।


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