हरियाणा: अवैध पानी-सीवर कनेक्शन वैध कराने का आखिरी मौका, बाद में कटेगा कनेक्शन और लगेगा जुर्माना; आवेदन फ्री
जनस्वास्थ्य विभाग ने हांसी में अवैध पानी और सीवर कनेक्शनों को वैध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।

अवैध पानी-सीवर कनेक्शन वैध कराने का आखिरी मौका (फाइल फोटो)
HighLights
जनस्वास्थ्य विभाग ने अवैध पानी-सीवर कनेक्शन वैध कराने का अभियान शुरू किया।
अवैध कनेक्शनों को वैध कराने का यह अंतिम अवसर है।
शुल्क भुगतान के लिए एकमुश्त या मासिक किस्त के दो विकल्प।
जागरण संवाददाता, हांसी। शहर में बिना अनुमति चल रहे पानी और सीवर कनेक्शनों को वैध कराने के लिए जनस्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग ने इसे अवैध कनेक्शन वैध कराने का आखिरी मौका बताया है। लोगों को नजदीकी जनस्वास्थ्य विभाग कार्यालय में जरूरी दस्तावेज देकर आवेदन करना होगा।
आवेदन जमा कराने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन कनेक्शन और पानी के मीटर से संबंधित तय राशि का भुगतान करना होगा। विभाग की सूचना के बाद जांच में अवैध कनेक्शन मिलने पर उसे काटने के साथ जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
कनेक्शन वैध कराने के लिए परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, संपत्ति पहचान पत्र, रजिस्ट्री अथवा मकान से संबंधित अन्य दस्तावेज देने होंगे। मकान के मुख्य दरवाजे के साथ मकान मालिक की फोटो भी जमा करानी होगी।
विभाग ने कनेक्शन और मीटर की राशि देने के लिए दो विकल्प रखे हैं। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प को चुन सकता है।
जनस्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता विक्रम ने बताया कि शहर में पानी और सीवर के अवैध कनेक्शनों की पहचान की जा रही है। उन्होंने लोगों से कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने कनेक्शन वैध करवाने की अपील की है। अभियान पूरा होने के बाद अवैध कनेक्शन मिलने पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
पहले विकल्प में एकमुश्त देना होगा कनेक्शन शुल्क
पहले विकल्प के तहत उपभोक्ता को पानी के कनेक्शन के लिए एक हजार रुपये और सीवर कनेक्शन के लिए 500 रुपये पहले जमा कराने होंगे। इसके साथ पानी और सीवर का छह माह अथवा सालाना शुल्क देने की सहमति भी देनी होगी।
इस विकल्प को चुनने पर कनेक्शन के लिए पाइप और अन्य सामान, पानी का मीटर लगाने तथा मजदूरी का पूरा खर्च मकान मालिक को देना होगा। विभाग केवल आवेदन और दस्तावेजों की जांच कर कनेक्शन को वैध करेगा। यह विकल्प उन लोगों के लिए है, जो कनेक्शन और मीटर से जुड़ा पूरा खर्च एक साथ देकर प्रक्रिया पूरी करवाना चाहते हैं।
दूसरे विकल्प में हर महीने किस्त के साथ जुड़ेगी राशि
दूसरे विकल्प में उपभोक्ता को पानी और सीवर के सामान्य बिल के साथ कनेक्शन शुल्क के रूप में 15 वर्ष तक हर महीने 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। विभाग की ओर से पानी का मीटर उपलब्ध करवाने पर उसकी कीमत के लिए छह वर्ष तक हर महीने 25 रुपये देने होंगे।
यदि मकान में पहले से सही तरीके से काम करने वाला पानी का मीटर लगा है तो 25 रुपये वाला शुल्क नहीं लगेगा। इस विकल्प में कनेक्शन का सामान और मीटर लगाने का खर्च संबंधित विभाग अथवा एजेंसी देगी। विभाग की ओर से मीटर उपलब्ध करवाने पर उसकी जांच के लिए भी अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कार्रवाई से बचने के लिए जल्द जमा कराएं दस्तावेज
जनस्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, संपत्ति पहचान पत्र और रजिस्ट्री सहित सभी जरूरी दस्तावेज नजदीकी कार्यालय में जमा कराने को कहा है। मकान मालिक को मुख्य दरवाजे के साथ खींची गई अपनी फोटो भी देनी होगी। विभागीय कर्मचारी दस्तावेजों की जांच के बाद कनेक्शन वैध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि विशेष अभियान का लाभ नहीं लेने वाले लोगों के कनेक्शन बाद में जांच के दौरान अवैध मिलने पर काट दिए जाएंगे। जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोगों को समय रहते आवेदन जमा कराने की सलाह दी गई है।
