गोसेवा आयोग ने निगम से किया अनुरोध, गोशाला से मृत पशु उठाए
14 फरवरी बीत जाने के बावजूद भी आज तक ठेका नहीं दिया गया है। वहीं गोसेवा आयोग का डीसी के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को पत्र जारी हुआ है कि मृत पशुओं को नगर निगम उठवाएगा
जागरण संवाददाता, हिसार : शहर में मृत पशु उठाने का ठेका नगर निगम प्रशासन की ओर से दिया जाता है। मृत पशु उठाने के लिए नया टेंडर जारी किया गया था। जिसमें तीन कंपनियों ने आवेदन किया और मार्च के पहले सप्ताह में टेंडर नई एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। यह टेंडर एक फरवरी को ओपन होना था। 14 फरवरी बीत जाने के बावजूद भी आज तक ठेका नहीं दिया गया है। वहीं गोसेवा आयोग का डीसी के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों को पत्र जारी हुए है कि गोशालाओं के मृत पशुओं को नगर निगम उठवाएगा। निगम अधिकारियों की माने तो शहर में गोशाला हो या अन्य कोई जगह मृत पशु ठेकेदार ही उठाता है।
यदि कोई समस्या गोशालाओं में आ रही है तो नये टेंडर के दौरान ठेकेदार को विशेष रूप से यह आदेश दिए जाएंगे। एक साल के दिनों में पशुपालन विभाग और भेड़ फार्म तक पर मृत पशुओं के कारोबार करने वालों को शरण देने के आरोप लग चुके हैं। जगह नहीं होने के कारण इन फार्मों की जंगली भूमि पर अवैध रूप से लोग मृत पशुओं के खाल उतारने का काम करते है। जिससे वातावरण दूषित होता है। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाट की तीन एकड़ में मृत पशु प्लांट लगाने की जमीन और योजना फाइनल कर दी है। इस प्लांट कामयाब करने के लिए नगर निगम अधिकारियों ने अपने मृत पशु उठाने वाले टेंडर में फेर बदल किया है। दो घंटे के अंदर ठेकेदार को मृत पशु को उठाना होगा।
यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिससे मृत पशु उठाने वाले ठेकेदारों पर आसानी से मॉनिटर किया जा सके और प्लांट को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। 14 दिन बीत जाने के बाद भी टेंडर फाइनल नहीं नगर निगम को मृत पशुओं को लेकर एक फरवरी को टेंडर ओपन होना था। मगर, अधिकारियों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर गति धीमी होने के कारण टैंडर 13 दिन भी बाद भी अधर में लटका हुआ है। तीन एजेंसियों ने टेंडर को लेकर आवेदन किया है। मगर, अभी तक कोई एजेंसी फाइनल नहीं हुई।
दो घंटे में उठाने होंगे मृत पशु
नगर निगम के पूर्व टेंडर के अनुसार चार लाख रुपये में एक साल के मृत पशु उठाने का ठेका दिया जाता है। इसमें ठेकेदार को अपनी मृत पशुओं को लेकर अपनी जमीन लेनी पड़ती थी। उस जमीन के अलावा वह कहीं ओर पशुओं को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता था। मगर, इस बार नगर निगम ने अपने प्लांट में ही इन सभी एक्टिविटी करने के आदेश दिए है। जहां से मृत पशु संबंधी सूचना आएंगी दो घंटे के अंदर उसे उठाना होगा और उसे दस हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जबकि पूर्व में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ठेकेदार मृत पशु नहीं उठाता था।
----------- मृत पशुओं को लेकर टेंडर को लेकर तीन एजेंसियों आई है। मार्च माह से नया ठेकेदार अपना काम शुरू कर देगा। यह पशु ढंढूर स्थित तीन एकड़ मृत पशु डिस्पोज ऑफ प्लांट में ले जाएंगे। वहां पर खाद आदि का निर्माण किया जाएगा। - सुभाष सैनी, सीएसआइ, नगर निगम।