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तीन साल पहले चलती ट्रेन में महिला से रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने वाला आरोपित दोषी करार

जागरण संवाददाता हिसार करीब तीन साल पहले चलती ट्रेन में एक महिला से रुपयों से भरा बैग छ

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 09:48 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 09:48 AM (IST)
तीन साल पहले चलती ट्रेन में महिला से रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने वाला आरोपित दोषी करार
तीन साल पहले चलती ट्रेन में महिला से रुपयों से भरा बैग छीनकर भागने वाला आरोपित दोषी करार

जागरण संवाददाता, हिसार : करीब तीन साल पहले चलती ट्रेन में एक महिला से रुपयों से भरा बैग छीनने के आरोपित को अदालत ने मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में महिला के पति ने हिसार जीआरपी पुलिस को 3 फरवरी 2018 को शिकायत दी थी। जिसके बाद आरोपित के खिलाफ धारा 379ए के तहत दर्ज मामला दर्ज किया गया था। मामले में सोमवार को सातरोड निवासी बैग छीनने के आरोपित अनूप की अदालत में पेश हुई। मामले में एडीजे डा. पंकज की अदालत ने आरोपित अनूप को दोषी करार दिया। अब इस मामले में आगामी सुनवाई 21 जनवरी को होगी।

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जानिए..क्या था पूरा मामला -

हांसी के प्रेम नगर निवासी सतपाल ने जीआरपी थाना में उपरोक्त आरोपित अनूप के खिलाफ 3 फरवरी 2018 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि सातरोड कलां निवासी अनूप ने उसकी पत्नी का बैग छीना है। पुलिस को दी शिकायत में सतपाल ने बताया था कि उस दिन वह अपनी पत्नी रीटा के साथ गंगानगर पैसेंजर गाड़ी में सवार होकर रेवाड़ी से हांसी आ रहा था। उस दिन सातरोड के पास रेलगाड़ी रुकी थी, जैसे ही गाड़ी दोबारा चलने लगी तो आरोपित अनूप उसकी पत्नी रीटा से झपट्टा मारकर रुपयों से भरा बैग छीन लिया था। आरोपित बैग लेकर चलती ट्रेन से ही कूद गया था। सतपाल ने बताया था कि उसने उस दौरान चेन खींचकर कर ट्रेन को रोका था। ट्रेन रोककर वह सातरोड उतरा और आरोपित युवक को दोबारा गाड़ी में चढ़ते समय काबू कर लिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया था। सतपाल ने बताया था कि आरोपित द्वारा छीने गए बैग में 3400 रुपये की नकद थी, साथ ही गैस सिलेंडर की कॉपी, दो अलग-अलग बैंक की पांच पासबुक सहित मोबाइल था। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की थी तो युवक की पहचान सातरोड कलां निवासी अनूप के रूप में हुई थी।


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